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Car Insurance Claim: बारिश के पानी में डूब गई आपकी कार तो घबराएं नही, ऐसा मिलेगा इंश्योरेंस

What To Do If Car Damaged Due To Rain: अगर आप भी वाहन चालक है तो यह खबर आपके लिए है। क्या आपको पता है कि बारिश के पानी में डूबने के बाद आपकी गाड़ी इंश्योरेंस मिलता है या नहीं। आइए जानते है बारिश में गाड़ी डूबने के बाद इंश्योरेंस लेने का प्रोसेस
 
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Car Insurance Claim:  बारिश के पानी में डूब गई आपकी कार तो घबराएं नही, ऐसा मिलेगा इंश्योरेंस

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, Car Insurance: बारिश की फुहारों से वैसे तो मौसम सुहावना हो जाता है लेकिन कई बार जब झमाझम बारिश होती है तो इससे लोगों के लिए समस्या खड़ी  हो जाती है. हर ओर पानी ही पानी होता है. इससे बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है. ऐसे में अगर किसी की कार पानी में डूब जाए या पानी भरने की वजह से खराब हो जाए तो ये सवाल उठता है कि क्या उसे कार का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? अपने इस आर्टिकल के ज़रिए हम आपको इसके बारे में जरूरी जानकारी देंगे-

मिलता है इंश्योरेंस क्लेम- 

कंपनियां किसी प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में क्लेम देती हैं. इसके लिए कुछ नियम और शर्ते होती हैं. ये भी जरूरी है कि इंश्योरेंस कराते समय इन सभी बातों को स्पष्ट किया जाए. अगर इंश्योरेंस की शर्तों में प्राकृतिक आपदा संबंधी दुर्घटना के बारे में प्रावधान नहीं हैं तो अपने एजेंट से इसको लेकर संपर्क करें. इंश्योरेंस में उल्लेख किए गए सभी प्रावधानों और नियमों को खुद सही से पढ़ लें. जहां तक बारिश की वजह से कार डूबने या उसमें पानी भरने से खराब होने की बात है तो इसके लिए सामान्य तौर पर इंश्योरेंस क्लेम मिलने का प्रावधान है.

ये हैं शर्तें-


यह जरूरी है कि आपकी कार या दूसरी किसी गाड़ी में पानी भरने की स्थिति में समय से उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करें. इसके अलावा अगर कार के इंजन में पानी चला गया है तो उसे स्टार्ट न करें तो बेहतर है. गाड़ी के डूबने या उसमें पानी भरने की स्थिति में उसकी तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो जरूर लें यह आपके लिए सबूत का काम करेंगे. इंश्योरेंस क्लेम करते समय आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होते है उन्हें जरूर पेश करें.

कराएं कॉम्प्रिहेंसिव बीमा-

बारिश या बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में अपने वाहन की सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव बीमा करवाएं. यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की स्थिति में आप प्राकृतिक आपदा की वजह से वाहन की क्षति होने पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं.