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Indian Railway : रेलवे टिकट बुक करने पर मिलते हैं 10 लाख रूपए, फायदा उठाने के लिए बस करें ये काम

जी हाँ,आपको शायद ये पता नहीं होगा के टिकट बुक करने पर रेलवे आपको 10 लाख रूपए देती है और अगर आप इसका गैड़ा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से क्र लीजिये ये काम।  आइये जानते हैं पूरी डिटेल। 
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HR Breaking News, New Delhi : देश भर में लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और अगर आप भी भारत की ट्रेनों से यात्रा करते है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है. Indian Railway आपको एक ऐसी सुविधा देती है, जिसे आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं. अगर आप रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको इसके साथ ही Travel Insurance का भी ऑप्शन मिलता है, जिसे आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन ये रेलवे का ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर रेल से सफर के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस इंश्योरेंस से आपको या आपके परिवार को आर्थिक मदद मिलती है.

बता दें कि रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस उन यात्रियों को मिलता है जो ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते हैं. लेकिन बहुत कम ही लोग है जो कि रेलवे यात्रा बीमा विकल्प को चुनते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है. एक रुपये से भी कम में होने वाले इस इंश्योरेंस में यात्री को 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है. अगर आप अपना टिकट करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस करते है, तो आप को ट्रेन दुर्घटना में यात्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो, उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है.

ऐसे होगा ट्रैवल इंश्योरेंस
ट्रेन से सफर करने के लिए जब आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते है. तो वेबसाइट और ऐप पर रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है. अक्सर लोग इस ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते है. इसलिए टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस ऑप्शन को जरूर चुनें. इंश्योरेंस के लिए आपसे बस कुछ पैसे ही लिए जाते हैं. इंश्योरेंस ऑप्शन चुनने पर आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एक लिंक आएगा. यह लिंक बीमा करने वाली कंपनी की तरफ से भेजा जाता है. इस लिंक पर जाकर आप वहां नॉमिनी की डिटेल जरूर भरें. क्योंकि बीमा पॉलिसी में नॉमिनी होने पर ही बीमा क्लेम मिलने में आसानी होती है.

कितना मिलेगा क्लेम?
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस होने पर यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, तो रेल दुर्घटना में यात्री के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है. दुर्घटना में यात्री को हुई हानि के अनुसार ही बीमा राशि मिलती है. अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो 10 लाख रुपये उसके परिवार को बीमा राशि के रूप में मिलते हैं. अगर दुर्घटना में रेलयात्री पूरी तरह विकलांग हो जाता है तो भी बीमा कंपनी उसे 10 लाख रुपए देती है.

नॉमिनी होना जरूरी
वहीं, आंशिक तौर पर स्थाई विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये और घायल होने पर 2 लाख रुपये अस्पताल खर्च के रूप में मिलते हैं. बता दें कि अगर रेल दुर्घटना होती है, तो घायल हुए व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी बीमा क्लेम कर सकता है. ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर बीमा का दावा किया जा सकता है. आप इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं और अपने बीमा की राशि प्राप्त कर सकते हैं.