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kaam ki baat ट्रेफिक नियमों में हुई सख्ती, जान लें वरना होगी जेल

Traffic Rules In India: देश का हर नागरिक कभी ना कभी जिसे मोटर वाहन (motor vichle) चलाना आता है वहीं सड़क पर मोटर वाहन लेकर जरूर निकलता है। ऐसे में वाहनो चालकों को यातायात से जुड़े इन नियमों  (Yatayat Niyam)की जानकारी होना बेहद जरूरी है। ट्रेफिक नियमों की अनदेखी में आपको जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए नीचे खबर में जानते यातायात के नियम (traffic rules)
 
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kaam ki baat ट्रेफिक नियमों में हुई सख्ती, जान लें वरना होगी जेल

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, Traffic Rules: हर का हर नागरिक (जिसे मोटर वाहन चलाना आता है) कभी न कभी सड़क पर मोटर वाहन लेकर जरूर ही निकलता है. ऐसे में उन सभी के लिए यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है. ज्यादातर लोगों को यह जानकारी होगी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटता है और आपको जुर्माना भरना पड़ता है. लेकिन, आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं है. यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है. ऐसे तमाम यातायात नियमों है, जिनके उल्लंघन पर आपको जेल भी हो सकती है. आज इन्हीं में से दो नियमों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं. 

 


नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है और 6 महीने जेल भी हो सकती है. यह नियम पहली बार नशे में वाहन चलाते पकड़ने जाने पर लागू होता है. इसके अलावा, अगर आप दोबारा ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो जुर्माना 15 हजार रुपये का हो जाएगा और जेल की अवधि दो साल की हो जाएगी. हालांकि, आम तौर पर पुलिस जुर्माना ही लगाती है लेकिन अगर वह चाहे तो पकड़े गए शख्स पर मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेज सकती है और उसे दो साल तक की सजा हो सकती है. 

 


इसके अलावा बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर भी जेल तक हो सकती है. बिना इंश्योरेंस वाहन चलाते पकड़े गए तो पुलिस आप पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है. इसके अलावा, आपको तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है. ऐसे में अगर आप इन यातायात नियमों का उल्लंघन करते है तो सावधान हो जाइए. हमारा सुझाव है कि सुरक्षित यातायात के लिए आप सभी यातायात नियमों का पालन करें. बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2022 में बताया था कि साल 2021 में देश में यातायात उल्लंघन के मामलों में 1,898.73 करोड़ रुपये के 1.98 करोड़ चालान काटे गए हैं.