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New Traffic Rules : बाइक और स्कूटी चालक सावधान! ट्रैफिक के इन नियमों को ताड़ने पर कटेगा भारी चालान

अगर आप बाइक या स्कूटी चालक हैं तो ये खबर आपके काम की है। अगर आपने हाइवे पर ट्रैफिक के इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं पूरी जानकारी...

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New Traffic Rules : बाइक और स्कूटी चालक सावधान! ट्रैफिक के इन नियमों को ताड़ने पर कटेगा भारी चालान

HR Breaking News (नई दिल्ली) : traffic police : हाइवे पर बिना हेलमेट चलाने के खिलाफ दो हफ्ते के स्पेशल ड्राइव के दौरान 12000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और 60 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। यह ओडिशा में हुआ है। वहां के राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। एसटीए ने कहा कि कुल 888 वाहनों को बिना लाइसेंस के ड्राइविंग(driving license) के कारण जब्त किया गया है और 24,474 ई-चालान राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने के 16-30 अगस्त तक जारी किए गए है।

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ट्रैफिक के नियम ताड़ने से 1308 लोग मारे गए

अधिकारी ने कहा कि बिना हेलमेट वाहन चलाना पूरे ओडिशा में सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों का एक प्रमुख कारण है। पिछले साल सड़क हादसों में 1,308 लोग मारे गए थे और उनमें से ज्यादातर ने हेलमेट नहीं पहना था। एसटीए के अनुसार इस दौरान दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में कुल 1,280 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 747 को मामूली चोटें आईं थी।

ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना के रूप में जुटाए इतने रुपये 

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एसटीए की टीम ने जुर्माना के रूप में 63.98 लाख रुपये इकठ्ठे किए और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने को लेकर 12,545 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त लालमोहन सेठी ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। सेठी ने कहा, "लोग शहरी क्षेत्रों में हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वे राजमार्गों पर हेलमेट पहनने से बच रहे हैं, जहां अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है।"


ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

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अधिकारी ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए पूरे महीने समय-समय पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन, शराब पीकर वाहन चलाने आदि पर जीरो टॉलरेंस रहेगा।