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Nitin Gadkari : नितिन गडकरी ने कर दिया एलान, इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, टोल टैक्स के बदल दिए नियम ​​​​​​​

हाईवे पर चलने वालों के लिए आयी बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने बदल दिए टोल टैक्स के नियम क्योंकि अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स।  आइये जानते हैं पूरी खबर 
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HR Breaking News, New Delhi : टोल टैक्स के नियमों (Toll Tax Rules) में बड़ा बदलाव हो गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari On Toll Tax) ने जानकारी देते हुए कहा है कि नए नियमों के तहत कई लोगों को टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. बता दें देशभर में सड़कों की स्थिति जिस तरह से बदल रही है उस तरह से टोल का किराया भी बढ़ता जा रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार ने टोल के नए नियम जारी किए हैं, जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिल गई है. 

प्राइवेट वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स
केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से टोल टैक्स चुकाने के नियम जारी करती हैं. अब मध्य प्रदेश के लोगों को लॉटरी लग गई है. वहां पर प्राइवेट वाहनों को किसी भी तरह का टोल नहीं देना होगा सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही टोल टैक्स चुकाना होगा. 

किस राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा?
MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम एमएच रिजवी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया था, लेकिन फिर सरकार की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा. 

अगले महीने तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया
इसके अलावा पिछले महीने हुई कैबिनेट की मीटिंग में जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी टोल टैक्स में राहत देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले महीने तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 

इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स
इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से टोल टैक्स न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई है. इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है. इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर के शव लेकर जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होता है. 

इन लोगों को भी टोल टैक्स में मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यवसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा यात्री वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट मिलेगी.