Indian Railways : AC कोच में सफर करने वाले पढ़ लें ये खबर, अगर किया ये काम तो पहुंच जायेंगे जेल
हर रोज़ लाखों यात्री ट्रेन के AC कोच में सफर करते हैं पर हाल ही में रेलवे ने ये नया नियम बनाया है जिसके तहत यात्रियों की ये छोटी सी गलती उन्हें जेल भेज सकती है

HR Breaking News, New Delhi : अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे की तरफ से एसी कोच में सफर करने वालों को चादर, तकिया, तौलिया जैसे जरूरी सामान मिलते हैं. लेकिन रेलवे के नोटिस में आया कि अक्सर लोग इन चीजों को सफर के बाद घर ले जाते हैं. यह पूरी तरह से गैरकानूनी है. ट्रेन के सफर में इन सामानों को आपकी सुविधा के लिए दिया जाता है न कि घर ले जाने के लिए.
पहली बार में एक साल की जेल
यदि कोई यात्री ऐसा करते हुए पाया जाता है तो रेलवे के नियमानुसार उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966, (Railway Property Act, 1966) के अनुसार यदि आप ट्रेन में रखें किसी सामान को चुराते या अपने साथ ले जाते हैं तो पहली बार में एक साल की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है. दूसरे बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है.
आखिरकार सरकार ने कर दिया एलान, इस दिन लागू होगा 8th Pay Commission
रेलवे की तरफ से जारी की जाती है रिपोर्ट
यदि कोई व्यक्ति इस काम को बार-बार करता है तो उसे जुर्माने के साथ 5 साल तक की जेल भी हो सकती है. यह कार्रवाई आईपीसी (IPC) के सेक्शन 378 और 403 के तहत की जाती है. रेलवे के अलग- अलग जोन की तरफ इस पर रिपोर्ट जारी की जाती रहती है. इन रिपोर्ट में बताया जाता है कि कैसे ट्रेन से सफर करने वाले यात्री सफर पूरा होने के बाद चादर, तौलियों आदि को अपने साथ लेते जाते हैं.
आपको बता दें यदि आपने इस तरह रेलवे की संपत्ति के साथ छेड़-छाड़ की तो आपको इसकी गंभीर सजा भुगतनी पड़ सकती है.
वित्त मंत्री ने देशवासियों को दी खुशखबरी, सरकारी ख़ज़ाने को लेकर बता दी ये बात