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vehicle policy: सरकार के फैसले के बाद, अब इन वाहनों में लगवाना होगा लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने बड़ा फैसला लेते हुए वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (vehicle location tracking device) अनिवार्य कर दिया है.
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HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली,  नया नियम खतरनाक माल वाहक वाहनों के लिए लागू किया गया है. मंत्रालय ने सोमवार को इससे संबंधित गजट जारी करते हुए इसे लागू करने की तिथि भी तय कर दी है. इस फैसले के दायरे में पेट्रोलियम टैंकर(petroleum tanker) से लेकर इसी तरह के अन्‍य माल वाहक वाहन आएंगे.


मंत्रालय ने पूर्व इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अनुसार पेट्रोलियम टैंकर (petroleum tanker) से लेकर ऑक्सीजन कंटेनर (Oxygen Container) में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (vehicle location tracking device) फिट करना अनिवार्य है.

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मंत्रालय के अनुसार जीपीएस ट्रैकिंग (GPS Tracking) इन टैंकरों की उचित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इसके अलावा इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि जरूरत पड़ने पर कहीं कोई डायवर्जन या देरी तो नहीं है.


मंत्रालय द्वारा जारी गजट अनुसार सितंबर 2022 के बाद न‍िर्मित वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस कंपनी (vehicle location tracking device company) को लगाना होगा.

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इसके अलावा मौजूदा वाहनों के लिए समय सीमा तय कर दी है. इन वाहनों में जनवरी 2023 से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस(vehicle location tracking device company)  लगाना अनिवार्य होगा.