बेटी की शादी के लिए मिलेगें 71 हजार रूपए, जानिए कैसे…
योजना के तहत, सरकार विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं (गरीबी रेखा से नीचे और जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है) को 51 हजार का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन मिलता है.
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स्पोट्र्स वुमेन (किसी भी जाति/कोई भी आय) व अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित), जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलता है।
वहीं सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर 51 हजार रुपए का शगुन मिलता है। अगर पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपए, अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो 51 हजार रुपए की मदद की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
