Aadhaar Card: नौकरीपेशा ध्यान दें, आधार कार्ड से इस दस्तावेज को नहीं कराया लिंक तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
HR Breaking News,(डिजिटल डेस्क): आधार कार्ड के बगैर आजकल कोई भी सरकारी काम नहीं हो सकता है। आधार नंबर हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसके बिना किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना मुश्किल होता है। देश के किसी भी नागरिक को पूरे जीवन में एक ही बार आधार नंबर जारी किया जाता है। आधार को UIDAI की ओर से जारी किया जाता है। UIDAI की वेबसाइट के अनुसार, जिस भी नागरिक के पास आधार मौजूद है, उसे अपनी पहचान को साबित करने के लिए कई और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, आधार कार्ड की मदद से पीएफ और पेंशनर्स के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचना संभव हुआ है। लाभार्थियों को अब बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यक्ता है। मंत्रालय के अनुसार, पेंशनर्स को आधार के होने से कई फायदे मिलते हैं।
इसे भी देखें : AICPI के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी, खाते में आएगी इतनी सैलरी
जल्द मिलेगा पीएफ का पैसा
आधार को अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट से जोड़कर क्लेम को सेटल करने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। ईपीएफओ ने इसको लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। ईपीएफओ पोर्टल के अनुसार, यदि आप ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से अपने यूएएन (UAN) को आधार से लिंक करना होगा।
इसे भी पढ़ें : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग होगा लागू, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी
डिटेल्स को वेरिफाई करना आसान
ईपीएफ अकाउंट से आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं है। लेकिन आधार की को लिंक करने से अधिकारियों को आपके सभी डिटेल्स को वेरिफाई करना आसान हो जाएगा। आपके आधार को पेंशन खाते से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ा जा सकता है। अगर आपके सभी डिटेल्स उपलब्ध रहेंगे, तो आपका क्लेम जल्दी से सेटल हो सकता है और पैसा आपके खाते में समय से जाएगा।
लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स को हर महीने पेंशन पाने के लिए प्रत्येक वर्ष बैंकों में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। हालांकि, आधार आधारित जीवन प्रमाण सर्विस की वजह से ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करना संभव हो सका है। इस वजह पेंशनर्स को बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करना पड़ता है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक-एनेबल्ड डिजिटल सर्विस है। इसके लिए पेंशन खाता का आधार से लिंक होना जरूरी है।
और देखें : अकाउंट में पैसे न होने पर भी निकाल सकते है 10 हजार रुपए, आज ही खुलवाएं खाता
ऐसे करें आधार से UAN को लिंक
पीएफ के यूएनएन को आधार से लिंक करने का तरीका बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। यूएएन और पासवर्ड डालकर अकाउंट लॉग इन करें। इसके बाद ‘मैनेज’ टैब में KYC ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी नंबर डाल सकते हैं। फिर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अप्रूवल देना होगा। इसके बाद 'सेव' बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी रिक्वेस्ट 'पेंडिंग केवाईसी' में दिखेगी और आपके एंप्लॉयर को अपना अप्रूवल देना होगा ताकि यूएएन, आधार से लिंक हो सके। अप्रूव किए जाने के बाद उपलब्ध कराए गए डेटा को यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई किया जाएगा। ईपीएफओ से अप्रूवल मिल जाने के बाद आधार आपके पीएफ खाते से जुड़ जाएगा। और आपको अपनी आधार जानकारी के सामने Verify लिखा मिलेगा।