Atal pension Yojana: अटल पेंशन योजना के निवेशक ध्यान दें, जल्द बदलने वाले हैं नियम, जान लें कहीं हो ना जाए बड़ा नुकसान
HR Breaking News, New Delhi: हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में निवेश करने के बारे में सबसे पहले सोचता है। लेकिन, अब इसके आकर्षण स्कीम पर केंद्र सरकार ने कैंची चलाई है। सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत 1 अक्टूबर से योजना में टैक्सपेयर्स नहीं जुड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नए नियम के मुताबिक, अब इनकम टैक्सपेयर इस योजना (APY) में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
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1 अक्टूबर, 2022 से नया आदेश लागू होगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के मुताबिक टैक्सपेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता। अगर कोई 1 अक्टूबर या उसके बाद आवेदन करता है तो तत्काल उसका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसके खाते में जमा पैसे भी वापस हो जाएंगे। सरकार वक्त-वक्त पर इसकी समीक्षा करेगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18-40 की आयु सीमा में हैं और किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो आप APY के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन, 1 अक्टूबर के बाद इसमें सिर्फ नॉन टैक्सपेयर ही आवेदन कर सकेंगे।
मौजूदा सब्सक्राइबर के लिए क्या होगा?
अब सवाल उठता है कि मौजूदा सब्सक्राइबर के लिए क्या होगा? पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पंकज मठपाल के मुताबिक, जिन लोगों ने अटल पेंशन योजना में निवेश किया हुआ है। भले ही वो टैक्सपेयर है या नहीं उस पर नए नियम का कोई असर नहीं होगा। उनके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्हें पहले की तरह ही योजना का फायदा मिलता रहेगा।
अटल पेंशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के मुताबिक, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 से 40 साल के बीच है, आवेदन कर सकता है। आवेदक के पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, अगर पहले से खाता न हो तो आपको सेविंग खाता खोलना होगा। आवेदक के पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। इस मोबाइल नंबर को उस बैंक में देना जरूरी होगा जहां अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
5000 रुपये तक मिलती है पेंशन
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के दस्तावेजों में बैंक और बचत खाते की डिटेल्स, APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आधार/मोबाइल नंबर के साथ बचत खाते की शेष राशि का विवरण शामिल है। अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है।
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बैंक अकाउंट खोलना है जरूरी
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इस स्कीम को रेगुलेट करती है। योजना के लिए आपको किसी बैंक में APY अकाउंट खोलना होगा। उस बैंक में आपका पैसा जमा होगा और बाद में पेंशन मिलेगी। बैंक आपसे ऑटो डेबिट के आधार पर पैसा लेगा। APY फॉर्म रजिस्टर होने के बाद अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा।