हरियाणा पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी खबर, अब इस दिन होगी कोर्ट में सुनवाई
हरियाणा पंचायती चुनाव का लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। अब पंचायती चुनावों की हाईकोर्ट में सुनवाई आठ फरवरी को होगी। दो दिन पहले खबर आई थी की कोर्ट ने सुनवाई 22 सितंबर तक टाल दी है। लेकिन अब वेबसाइट पर इस तारीख को फिर से अपडेट किया गया है।
ये भी पढ़ें.......
हरियाणा सहित दिल्ली में मौसम विभाग की चेतावनी, 5 फरवरी के बाद मौसम में बड़ा परिवर्तन
वेबसाइट पर सुनवाई की तारीख 8 फरवरी की गई है। हम आपको बतादें कि हरियाणा में पंचायतों को कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो चुका है। गौरतलब है कि गुरुग्राम निवासी प्रवीण चौहान ने 15 मई 2021 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण व असंवैधनिक बताते हुए हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी.
ये भी पढ़ें.......
हरियाणा के सवा लाख किसानों को राहत, बिजली बिलों का 25 करोड़ रुपए ब्याज माफ
इस पर कोर्ट को कहा गया कि अधिनियम में संशोधन कर अब सीटों का आरक्षण बी सी ए श्रेणी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है व न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण जरूरी है। हरियाणा में 8% के अनुसार केवल 6 जिले हैं जहां 2 सीट आरक्षण के लिए बचती हैं। 18 जिलों में केवल एक सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार ने प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 सीटें अनिवार्य की है। फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था किस सरकार चाहे तो आरक्षण के नए प्रावधान को निलंबित कर पुराने नियमों के तहत चुनाव करा सकती है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने अंडरटेकिंग दी है कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं होता तब तक राज्य सरकार भविष्य में चुनाव नहीं करा सकती है। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार को अंडरटेकिंग पर रुख स्पष्ट करने साथ ही पुराने नियमों के हिसाब से चुनाव करवाने का आदेश लागू किया था।
