Central Gov. Employees - केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदले नियम, अब परिवार को मिलेगी 1.25 लाख रुपए की पेंशन
HR Breaking News, Digital Desk- 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees') की फैमिली को भी सुविधा मिलती है. अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत कवर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन (Family pension) का हिस्सा बनाया जाएगा.
रिटायरमेंट (Retirement) के बाद अगर दोनों सदस्यों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है. यह पेंशन अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगी. हालांकि, पेंशन के लिए कुछ शर्तें तय हैं.
क्या बदला फैमिली पेशन को लेकर नियम-
CCS Pension 1972 के रूल 54 (11) के मुताबिक, अगर पति और पत्नी दोनों पेंशन के नियमों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु के बाद उनके दो बच्चे को फैमिली पेंशन (Family Pension) मिलेगी. नियमों के मुताबिक, अगर सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इनमें से दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को मिलेगी. अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे/बच्चों को फैमिली पेंशन (Family Pension) की सुविधा मिलेगी.
पहले कम मिलती थी फैमिली पेंशन-
पहले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45 हजार रुपए मिलते थे. पेंशन रूल 54 (3) के तहत यह नियम था. अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती थी तो सब रूल (2) के मुताबिक यह राशि 27 हजार रुपए होती थी.
छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के नियम के मुताबिक, CCS रूल्स के तहत अधिकतम पेंशन (Maximum pension benefits) की राशि 90 हजार रुपए के 50 परसेंट और 30 परसेंट के हिसाब से दो फैमिली पेंशन मिलती थी. 90 हजार के हिसाब से यह राशि 45 हजार और 27 हजार रुपए होती थी.
क्या है मौजूदा नया नियम?
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के मुताबिक, अधिकतम पेंशन की राशि 2,50,000 रुपए तय है. लेकिन, फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है. पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपए की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी.
7वें वेतन आयोग के बदले नियम में सरकार ने 2.50 लाख रुपए महीना के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की. अधिसूचना के मुताबिक, 1.1.2016 से 45 हजार रुपए की जगह पर कुल 2.5 लाख का 50 प्रतिशत यानी कि 1.25 लाख रुपए नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे. पहले 27 हजार रुपए की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30 परसेंट यानी कि 75 हजार रुपए कर दिया गया है.