Employees Update - कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट की राहत, इस फैसले ने कर दी मौज
HR Breaking News, Digital Desk- सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके कारण प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। इस फैसले के साथ ही इस सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जो कि उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दी थी।
केरल हाईकोर्ट ने रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया था। जबकि वर्तमान में ईपीएफओ 15,000 रुपए वेतन की सीमा के साथ योगदान की गणना करता है। लेकिन इससे पीएफ फंड कम हो जाएगा, जिसके साथ ईपीएस में ज्यादा हिस्सा जाने से पेंशन में बढ़ोतरी होने पर यह गैप भर जाएगा।
वर्ष 1995 में ईपीएस की शुरुआथ की गई थी। तब नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 6500 रुपए सालाना या 541 रुपए मासिक ही ईपीएस में जमा कर सकता था। मार्च 1996 में इस नियम में बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत अगर कोई कर्मचारी फुल सैलरी के हिसाब से स्कीम में योगदान देता है और नियोक्ता भी तैयार है।