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Employees pension : इस उम्र के बाद बढ़ने लगेगी कर्मचारियों की पेंशन, जानिए इसका रूल

वरिष्ठ नागरिकों (सुपर सीनियर सिटीजन) के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियमों (CCS Pension Rules) में खास प्रावधान किए गए हैं। जिसके तहत अब इस उम्र के बाद कर्मचारियों की पेंशन बढ़ने लगेगी। आइए नीचे खबर में जानते है इसका रूल। 

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Employees pension : इस उम्र के बाद बढ़ने लगेगी कर्मचारियों की पेंशन, जानिए इसका रूल

HR Breaking News, Digital Desk- क्या आप जानते हैं कि अति वरिष्ठ नागरिकों (सुपर सीनियर सिटीजन) के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियमों (CCS Pension Rules) में खास प्रावधान किए गए हैं।

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में कहा गया है कि एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद स्वीकृत पेंशन या अनुकंपा भत्ता के अलावा उसे अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता भी दिया जाएगा।

नियमों के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता किसी कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होता है। उदाहरण के लिए, 15 अगस्त 1942 को जन्म लेने वाला पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन की 20 फीसद की दर से अतिरिक्त राशि के लिए पात्र हो जाएगा। इसी तरह, 5 अगस्त 1942 को जन्म लेने वाला पेंशनभोगी भी अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होगा।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। ये पेंशन नियम 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनमें रक्षा सेवाओं में नागरिक सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।

कैसे मिलती है पेंशन-


पेंशनभोगी की आयु                                अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता

(i) 80 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम-    मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ता का 20 फीसद

(ii) 85 वर्ष सेअधिक और 90 वर्ष से कम-    मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ता का 30 फीसद

(iii) 90 वर्ष से अधिक 95 वर्ष से कम-         मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ता का 40 फीसद

(iv) 95 वर्ष से अधिक 100 वर्ष से कम-       मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ता का 50 फीसद 

(v) 100 वर्ष या उससे अधिक-                   मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ता का 100 फीसद 


ये नियम रेलकर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, अंशदायी भविष्य निधि के हकदार व्यक्तियों या ऐसे लोग जिनकी सेवा की शर्तें संविधान या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत विनियमित होती हैं, पर लागू नहीं होती हैं। बता दें कि पेंशनभोगी की सेवा अवधि की गणना करते समय तीन महीने और उससे अधिक की अवधि को एक वर्ष के बराबर माना जाएगा।

बता दें कि जल्द ही प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को भी बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में अपना योगदान करने वाले नौकरीपेशा व्यक्ति की पेंशन में कई गुना का इजाफा हो सकता है। EPFO बोर्ड जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकता है।