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Employes News : कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर सराकार का बड़ा फैसला, अब नए नियमों के तहत मिलेगा लाभ

अगर आप भी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि सरकार जल्‍द ही 4 नए लेबर कोड (New Labour Codes) लागू करने वाली है आपको बता दें कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टी, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी (Gratuity) में बदलाव आएगा। खबर में जानिए पूरी डिटेल।   

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Employes News : कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर सराकार का बड़ा फैसला, अब नए नियमों के तहत मिलेगा लाभ 

HR Breaking News : नई दिल्ली :  क्या आप भी कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक खास सुचना है देश में श्रम सुधार (Labor Reform) के लिए केंद्र सरकार जल्‍द ही 4 नए लेबर कोड (New Labour Codes) लागू करने वाली है. श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में इसकी लिखित जानकारी दी है. कई राज्यों ने अलग-अलग कोड्स पर अपनी सहमती दे दी है. इसके बाद अब जल्दी ही Central government इसे लागू कर सकती है.

नए labor codes में बदल जाएंगे नियम 

आपको बता दें कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टी, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी (Gratuity) में बदलाव आएगा. इसके तहत काम करने के घंटे और हफ्ते के नियम में भी बदलाव संभव है. उसके बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए किसी संस्थान में 5 साल लगातार नौकरी की बाध्यता नहीं रहेगी. सरकार ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन नए लेबर कानून लागू होते ही ये नियम लागू हो जाएगा.


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जानिए कितनी मिलती है Gratuity


अभी ग्रेच्युटी के नियम के तहत किसी भी संस्थान में 5 साल पूरे करने पर ही ग्रेच्युटी बनती है. इसक तहत आप 5 साल पूरा होने के बाद जिस दिन कंपनी छोड़ते हैं उस महीने में आपकी जितनी सैलरी होगी उसके आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किया जाता है. जैसे अगर किसी कर्मचारी ने एक कंपनी में 10 साल काम किया और आखिरी महीने में उसके अकाउंट में 50 हजार रुपये आते हैं. अब अगर उसकी बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये है. 6 हजार रुपये डियरनेस अलाउंस है. तब उसके ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन 26 हजार (Basic and Dearness Allowance) के आधार पर होगा.  ग्रैच्युटी में वर्किंग डे 26 माने जाते हैं इस हिसाब से देखते हैं कैलकुलेशन 


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26,000 / 26 यानी एक दिन का 1000 रुपये


15X1,000 = 15000


अब अगर कर्मचारी ने 15 साल काम किया है तो उसे कुल 15X15,000 = 75000 रुपए ग्रेच्युटी के रूप में मिलेंगे.social security बिल में भी ग्रेच्युटी का जिक्र किया गया है

हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के अनुसार, आपको बता दें कि 4 लेबर कोड्स में social security bill , 2020 के चैप्टर 5 में ग्रेच्युटी के नियम की जानकारी दी गई है. दरअसल, ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को कंपनी से मिलने वाला इनाम है, जो अगर कोई कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है, तो उसे निर्धारित फार्मूले के तहत गारंटी से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. Gratuity  का एक छोटा हिस्सा कर्मचारी के वेतन से काट लिया जाता है, और बड़ा हिस्सा भुगतान दिया जाता है.


अब 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी Gratuity 

लोकसभा में दाखिल draft copy में दी गई जानकारी के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी किसी जगह एक साल नौकरी करता है तो वह ग्रेच्‍युटी का हकदार हो जाएगा. सरकार ने fixed term कर्मचारियों यानी अनुबंध पर काम करने वालों के लिए यह व्यवस्था की है. अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ अनुबंध पर एक वर्ष की निश्चित अवधि के लिए काम करता है, तो भी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी. इसके अलावा, Gratuity एक्ट 2020 का फायदा सिर्फ फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को मिलेगा.