Haryana Liquor Policy अब दिल्ली की तरह गुरूग्राम फरीदाबाद सहित हरियाणा में चार साल घटी शराब खरीदने की उम्र
Punjab Election 2022: दिल्ली की तरह अब हरियाणा में भी 21 साल के युवा शराब खरीद सकेंगे। हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मुहर के बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ ही संशोधित कानून लागू हो गया है। इसके तहत शराब खरीदने-बेचने, सेवन और शराब के कारोबार में शामिल होने की आयु सीमा चार साल घटाई गई है।
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इससे पहले प्रदेश में 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही शराब खरीदने-बेचने और पीने की अनुमति थी। न ही शराब की दुकानों पर 25 साल से कम उम्र के युवक-युवतियों को काम पर लगाया जा सकता था। कानून में बदलाव के लिए हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आबकारी कानून 1914 की कुल चार धाराओं में संशोधन किया गया था। बीती 11 फरवरी को संशोधित कानून को गजट में प्रकाशित कर दिया गया।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि दिल्ली सहित कई प्रदेशों में आयु सीमा को पहले ही घटाया जा चुका है। इसके पीछे तर्क यह कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आ चुका है। कानून में बदलाव से न केवल शराब की अवैध खपत में कमी होगी, बल्कि उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी। इससे राजस्व में बढ़ाेतरी होगी। प्रदेश में मौजूदा एक्साइज वर्ष 2021-22 की अवधि 19 मई तक है।