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हाईकोर्ट ने YES Bank को दिया तगड़ा झटका, निवेशकों को होगा फायदा

यस बैंक को लेकर एक बड़ी खबर समाने आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने यस बैंक को बड़ा झटका दिया है। जिसके चलते निवेशकों को फायदा मिलेगा। 

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हाईकोर्ट ने YES Bank को दिया तगड़ा झटका, निवेशकों को होगा फायदा

HR Breaking News, Digital Desk- Yes Bank को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे HC का AT1 बॉन्ड्स को लेकर अहम फैसला आया है. कोर्ट ने AT1 बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो करने को HC ने गलत माना है.

फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी 63 moons technologies ने एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी है. 63 moons के मुताबिक हाईकोर्ट ने बैंक एडमिनिस्ट्रेटर के उस फैसले को नकारा है, जिसमें AT1 बॉन्ड्स की वैल्यू को ज़ीरो की गई थी. AT1 बॉन्ड्स बिना मैच्योरिटी वाले बॉन्ड होते हैं, लेकिन निवेशकों को अच्छी कमाई कराते हैं. 

निवेशकों ने बैंक पर लगाए आरोप-


Yes Bank के बॉन्डहोल्डर्स ने AT1 बॉन्ड्स की वैल्यू ज़ीरो करने के बैंक एडमिनिस्ट्रेटर के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. बॉन्डहोल्डर्स का आरोप था कि बैंक के कर्मचारियों ने इन बॉन्ड्स की बिक्री के समय गुमराह किया था और इसे एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट बताकर बेचा था. बैंक के फेल होने की स्थिति में बॉन्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाने के जोखिम के बारे में नहीं बताया था.

8,415 करोड़ रुपये वैल्यू की बनेगी देनदारी-


हाईकोर्ट का ऑर्डर Yes Bank के लिए बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि 8,415 करोड़ रुपये वैल्यू के AT1 बॉन्ड्स की देनदारी फिर से जिंदा हो सकती है. कई म्यूचुअल फंड्स का भी यस बैंक के AT1 बॉन्ड में निवेश था. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी सिक्सटी थ्री मून्स ने भी 300 करोड़ रु वैल्यू के AT1 बॉन्ड में निवेश किया था. मार्च 2020 में रिजर्व बैंक ने बैंक के बेल आउट की योजना तैयार की तो उसमें AT1 बॉन्ड्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई. हालांकि तब दलील ये दी गई थी कि निवेशकों को जोखिम के बारे में पता था.