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7th pay commission - पेंशनर्स लेने वालों के लिए जरूरी खबर, DoPT ने जारी किए महत्तवपूर्ण आदेश

पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से नई अपडेट सामने आई है। जिसके तहत डीओपीटी (DoPT) द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कम्युटेशन के लिए ली जाने वाली पेंशन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। 
 
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7th pay commission - पेंशनर्स लेने वालों के लिए जरूरी खबर, DoPT ने जारी किए महत्तवपूर्ण आदेश

HR Breaking News, Digital Desk- कर्मचारी- 7th pay commission पेंशनर्स (Employees-Pensioners) एक बार फिर से नई अपडेट सामने आई है। दरअसल डीओपीटी (DoPT) द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। जिसके तहत सेवानिवृत्ति (Retirement)  के बाद कम्युटेशन के लिए ली जाने वाली पेंशन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम्युटेशन में इस तरह से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

CCS (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 5 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के 40 प्रतिशत से अनधिक राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए आवागमन कर सकता है। इस बात पर संदेह किया गया है कि किस पेंशन यानी सेवानिवृत्ति के समय अधिकृत पेंशन या बाद में संशोधित पेंशन और कम्यूटेशन के लिए आवेदन के समय देय पेंशन को कम्यूट करने की अनुमति दी जाएगी।सीसीएस (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1981 के नियम 10 के अनुसार आवेदक होगा।

वैसे आवेदक जिसने अपनी अंतिम पेंशन का एक प्रतिशत कम्यूट किया है और कम्यूटेशन के बाद उसकी पेंशन को संशोधित किया गया है और सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाया गया है, बढ़ी हुई पेंशन के संदर्भ में निर्धारित कम्यूटेड मूल्य और पहले से अधिकृत कम्यूटेड मूल्य के बीच अंतर का भुगतान किया जायेगा। अंतर के भुगतान के लिए आवेदक को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस विभाग के दिनांक 24.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/14/2016-पी एंड पीडब्लू (जी) में प्रावधान है कि वे पेंशनभोगी जो 01.01.2016 से 04.08.2016 तक सेवानिवृत्त हुए हैं अर्थात संशोधित वेतन/पेंशन के लिए आदेश जारी करने की तिथि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में सीसीएस (पेंशन का संराशीकरण), नियम, 1981 के नियम 10 में ढील देने का विकल्प दिया जा सकता है, जो पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से परिवर्तनीय हो गया है, जो कि 7वे सीपीसी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से परिवर्तनीय हो गया है।

जिन मामलों में 7वें वेतन आयोग के बाद अतिरिक्त पेंशन पहले ही कम कर दी गई है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। उन मामलों में जहां पेंशन 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्ति पर अधिकृत किया गया था और पेंशनभोगी ने 01.01 2016 को या उसके बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया था, पेंशन जो मूल रूप से सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत की गई थी, को ही कम्यूट करने की अनुमति दी जाएगी।