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Income Tax - अब टैक्स चोरी करने वालों की नहीं खैर, सरकार ने कर दिए तगड़े इंतजाम

टैक्स चोरी करने वालों के लिए सरकार ने तगड़े इंतजाम कर दिए है। जिसके बाद अब कोई भी टैक्स भरने में चोरी नहीं कर पाएगा। आइए नीचे खबर में जानते है टैक्स भरने को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन।  
 
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HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक आटोमेटेड ई-पोर्टल (E-Portal) लॉन्‍च किया है. इस ई-पोर्टल पर जाकर कोई भी व्‍यक्ति कर चोरी (Tax Evasion) या विदेश में अघोषित संपत्ति (Undisclosed Property) के साथ ही बेनामी संपत्ति से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन कर सकता है. केंद्र सरकार ने कहा कि इस ई-पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर विभाग तत्‍काल कार्रवाई करेगा. वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि कर चोरी को रोकने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में ये अगला कदम है.

इन लोगों को मिलेगी ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा-


वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि इस नए पोर्टल के जरिये कर चोरी को रोकने में लोगों की भागीदारी (Citizens Participation) भी बढ़ेगी. इसके लिए लोगों को https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property में किसी एक पर क्लिक कर शिकायत दर्ज करानी होगी. ये सुविधा पैन या आधार कार्ड होल्‍डर्स के साथ ही उन लोगों को भी मिलेगी, जिनके पास ये दोनों नहीं हैं.

इन कानूनों के तहत दर्ज कराई जा सकती है शिकायत-


केंद्र ने कहा कि मोबाइल या ई-मेल पर मिले ओटीपी की मदद से वैरिफिकेान के बाद कोई भी व्‍यक्ति आयकर अधिनियम, 1961, ब्‍लेक मनी (अघोषित विदेशी संपत्ति व आय) इंपोजिशन ऑफ द इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 और प्रिवेंशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्‍शन एक्‍ट के तहत अलग-अलग फॉर्म से शिकायत दर्ज करा सकता है.

इन तीनों फॉर्म को खास इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है ताकि शिकायतकर्ता को किसी तरह की दिक्‍कत ना हो. शिकायत दर्ज होने के बाद आयकर विभाग शिकायतकर्ता को एक यूनिक नंबर अलॉट करेगा. शिकायतकर्ता विभाग की वेबसाइट पर अपनी शिकायत का स्‍टेटस ऑनलाइन ही चेक कर सकता है.