JBT Teacher: हरियाणा में 1259 गुरुजी बैठेंगे घर, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Breaking News, Chandigarh: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय(Punjab-Haryana High Court)बुधवार को दिए महत्वपूर्ण फैसले में 2017 में नियुक्त लगभग 1259 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। मामले में याची पक्ष के वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय ने तीन महीने में इन अध्यापकों को नोटिस जारी कर बर्खास्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इन पदों पर विज्ञापन जारी होने की तिथि के दिन योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि भर्ती के बाद भी कुछ पद रिक्त रहते है तो भर्ती के दिन योग्य रहे उम्मीदवार जो परिणाम में प्रतीक्षा सूची में हों उन्हें नियुक्त किया जाए। वहीं जो पद खाली रह जाएंगे उनको दोबारा विज्ञापिन के जरिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर पूरा किया जाए।
इसे भी देखें : खुशखबरी! सहारा इंडिया से 9 फीसदी ब्याज सहित मिलेगा पैसा, कोर्ट ने दिया आदेश
जानें पूरा मामला
हरियाणा सरकार ने 2012 में 8760 जेबीटी टीचरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 11 दिसम्बर 2012 थी। इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार योग्य थे जिन्होंने अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा(HTET) पास की थी। हरियाणा सरकार ने 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कि जिस कारण कट आफ डेट तक इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सके, जिन्होंने 2011 में परीक्षा पास की थी। इस बीच सरकार ने अप्रैल 2013 में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित कर दी, सरकार का कहना था कि प्रशासनिक कारणों से 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। इसलिए अब अप्रैल 2013 में जो परीक्षा हो रही है वह अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा 2012 की है।
इसी बीच उच्च न्यायालय में काफी संख्या में याचिका दायर की गईं कि सरकार ने 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा नहीं ली और अब सरकार परीक्षा ले रही है। इसलिए उनको इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को 2013 प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में भाग लेने की इजाजत दे दी। इस बीच अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया और काफी संख्या में प्रोविजनल तौर पर भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने परीक्षा पास कर ली। अब टीचर भर्ती बोर्ड के पास दो तरह के उम्मीदवार थे एक वो जो कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन पद के लिए योग्य थे। दूसरे जिन्होंने कटऑफ डेट के बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा 2013 में पास की।
और देखें : कर्मचारियों को हाई कोर्ट की राहत, 2 दिन में हो जाएगा भुगतान
टीचर भर्ती बोर्ड ने जेबीटी भर्ती का परीक्षा का परिणाम घोषित कर केवल कटऑफ डेट(cutoff date) के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का फैसला लिया और उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इस बीच कटऑफ डेट के बाद 2013 में परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जिन्होंने जेबीटी भर्ती की परीक्षा में अच्छे अंक लिए कोर्ट में केस दायर कर कहा कि उनके अंक कटऑफ डेट को योग्य उम्मीदवारों से ज्यादा हैं, इसलिए एक संयुक्त योग्यता सूची बना कर नियुक्त दी जाए। इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में आश्वासन दिया कि राज्य में टीचर की काफी पद खाली है और वह दोनों सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे देगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार संयुक्त मेरिट लिस्ट बना कर नियुक्ति दे सकती है लेकिन विज्ञापन में तय पदों से ज्यादा पदों पर नही है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कटऑफ के बाद योग्य हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
