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Sahara India Refund : खुशखबरी! सहारा इंडिया से 9 फीसदी ब्याज सहित मिलेगा पैसा, कोर्ट ने दिया आदेश

Sahara India Refund : चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया में लोगों के करोड़ों रुपये अटके हुए हैं। लोग पैसे लेने के लिए कभी सहारा कार्यालयों में ठोकरें खा रहे हैं। हाल में सहारा का एक मामला  कोर्ट में पहुंचा है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 9 फीसदी ब्याज के साथ पैसे देने के निर्देश दिए हैं। जाने  पूरा मामला...
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खुशखबरी! सहारा इंडिया से 9 फीसदी ब्याज सहित मिलेगा पैसा, कोर्ट ने दिया आदेश

HR Breaking News, (डिजिटल डेस्क): चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया में लोगों के करोड़ों रुपये अटके हुए हैं। लोग पैसे लेने के लिए कभी सहारा कार्यालयों और कभी शासक दरबारों में ठोकरें खा रहे हैं।  इस पर सरकार ने भी सहारा पर सवाल खड़ा किया था। वहीं, हाल ही में सहारा ने एक पत्र जारी कर कहा की सारे पैसे सेबी के पास है। वहीं अब एक मामला कोर्ट में पहुंचा है, जिसके बाद 9 फीसदी ब्याज के साथ पैसा लौटने का आदेश सहारा को दिया गया है।

 

 

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दरअसल, सिधवलिया थाना इलाके के परसौनी गांव के रहने वाले केशव कुमार सिंह ने सहारा इंडिया में 59,900 रुपए निवेश किया था। जिसके तहत इन्हे मैच्योरिटी पर मूल धन का सबा दो गुना मिलना था। मैच्योरिटी डेट समाप्त होने के बाद भी पैसे नहीं दिए गए। इसके बाद केशव कुमार ने सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड लखनऊ ने सहारा इंडिया की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक व बरौली शाखा के प्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद के खिलाफ जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में मामला दर्ज कराया है।

 


 

मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक के परिपक्वता पर जमा की गई राशि का ढाई गुना राशि प्राप्त करने के दावे की पुष्टि नहीं हुई। जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी व सदस्य मनमोहन कुमार ने सहारा को जमा किए गए कुल राशि के 9 फीसदी वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दस हजार रुपए आवेदक को हुई आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए देने और मुकदमा में हुए खर्च के लिए 3 हजार रुपए कुल पैसे 2 माह के भीतर देने के आदेश दिया।

चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया में लोगों के करोड़ों रुपये अटके हुए हैं। लोग पैसे लेने के लिए कभी सहारा कार्यालयों में ठोकरें खा रहे हैं। हाल में सहारा का एक मामला  कोर्ट में पहुंचा है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 9 फीसदी ब्याज के साथ पैसे देने के निर्देश दिए हैं।

चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया में लोगों के करोड़ों रुपये अटके हुए हैं। लोग पैसे लेने के लिए कभी सहारा कार्यालयों और कभी शासक दरबारों में ठोकरें खा रहे हैं।  इस पर सरकार ने भी सहारा पर सवाल खड़ा किया था। वहीं, हाल ही में सहारा ने एक पत्र जारी कर कहा की सारे पैसे सेबी के पास है। वहीं अब एक मामला कोर्ट में पहुंचा है, जिसके बाद 9 फीसदी ब्याज के साथ पैसा लौटने का आदेश सहारा को दिया गया है।

 
दरअसल, सिधवलिया थाना इलाके के परसौनी गांव के रहने वाले केशव कुमार सिंह ने सहारा इंडिया में 59,900 रुपए निवेश किया था। जिसके तहत इन्हे मैच्योरिटी पर मूल धन का सबा दो गुना मिलना था। मैच्योरिटी डेट समाप्त होने के बाद भी पैसे नहीं दिए गए। इसके बाद केशव कुमार ने सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड लखनऊ ने सहारा इंडिया की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक व बरौली शाखा के प्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद के खिलाफ जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में मामला दर्ज कराया है।

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मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक के परिपक्वता पर जमा की गई राशि का ढाई गुना राशि प्राप्त करने के दावे की पुष्टि नहीं हुई। जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी व सदस्य मनमोहन कुमार ने सहारा को जमा किए गए कुल राशि के 9 फीसदी वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दस हजार रुपए आवेदक को हुई आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए देने और मुकदमा में हुए खर्च के लिए 3 हजार रुपए कुल पैसे 2 माह के भीतर देने के आदेश दिया।