home page

Karmchari News कर्मचारियों की हादसे में मौत होने पर परिजनों को मिलेगी नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति योजना में बदलाव

कर्मचारियों को डीए (DA), सैलरी (Salary) और महंगाई भत्ते (dearness allowance)  की सौगात के बाद गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से अनुकंपा नियुक्ति योजना (anukampa niyukti yojana) में बदलाव किया गया है। आइए नीचे खबर में जानते है सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट
 
 | 

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय ने ड्यूटी के दौरान किसी तरह का हादसा होने की स्थिति में परिजन को नौकरी देने के लिए अनुकंपा नीति में संशोधन किया है। इस नीति से केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं, जिनकी आतंकवादी हमलों, झड़पों आदि में जान चली जाती है।

 

क्या कहा गया: गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘‘अनुकंपा नियुक्ति योजना का मकसद सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गयी है या जिन्होंने चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्ति ली है और जिससे उनके परिवार अभाव में आ जाते हैं और जिनके पास अजीविका का कोई साधन नहीं रह जाता।’’

 

वजह क्या है: बयान के मुताबिक इसका मकसद संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक विपत्ति से बाहर निकालना है...। एक अधिकारी ने कहा कि नये दिशानिर्देश अधिक पारदर्शिता लाएंगे और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को उद्देश्यपरक बनाएंगे।

इसमें कहा गया, ‘‘अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना का प्रमुख पहलू है पारदर्शिता और उद्देश्य। परिवार की आर्थिक स्थिति का संपूर्ण आकलन किया जाना चाहिए और इसमें कमाने वाले सदस्य अथवा सदस्यों, परिवार का आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की आर्थिक जरूरतों के बारे में भी गौर किया जाना चाहिए।’’
वेलफेयर अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। गौरतलब है कि नयी नीति कर्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।