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खाद्य व्यवसाय शुरू करने के लिए 7 दिन में मिलेगा लाइसेंस,देखिये

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्थापित एक स्वशासी संगठन है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और नियमों के लिए काम करता है.
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FSSAI एकमात्र प्राधिकरण है, जो व्यापारियों, निर्माताओं और खाद्य भंडार मालिकों सहित खाद्य व्यवसाय संचालकों को लाइसेंस जारी करता है. खाद्य लाइसेंसिंग किसी भी प्रकार के खानपान व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

एफएसएसएआई पंजीकरण एक 14 अंकों की पंजीकरण संख्या या खाद्य लाइसेंस संख्या है जिसे खाद्य पैकेज पर मुद्रित किया जाना चाहिए. तो आज हम अपने इस लेख में आपको बतायेंगे कि किस तरह आप इसका लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.


FSSAI लाइसेंस के प्रकार (Types of FSSAI License)
भारत में 3 प्रकार के FSSAI फ़ूड लाइसेंस हैं; बेसिक, राज्य और केंद्र


FSSAI बेसिक लाइसेंस: यह लाइसेंस 12 लाख रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले छोटे पैमाने के खाद्य व्यवसाय में शामिल खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए है.

 यह प्राथमिक प्रकार का खाद्य लाइसेंस है. इसका उपयोग चाय की दुकानों, कैंटीन, फूड प्रोसेसर और छोटे गोदामों जैसे व्यापारों के लिए पड़ता है. इसे तब उन्नत किया जा सकता है. जब व्यवसाय आकार और लाभ में बढ़ने लगे.

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FSSAI राज्य लाइसेंस: यह लाइसेंस 12 लाख रुपये - 20 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए है. निर्माताओं, भंडारण, ट्रांसपोर्टरों, खुदरा विक्रेताओं, विपणक, वितरकों आदि के लिए राज्य एफएसएसएआई लाइसेंस आवश्यक हैं.


FSSAI केंद्रीय लाइसेंस: यह लाइसेंस उन खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए आवश्यक है, जिनका वार्षिक कारोबार 20 करोड़ रुपये से अधिक है.


भारत में FSSAI पंजीकरण / लाइसेंस के लिए शुल्क संरचना (Fee Structure for FSSAI Registration / Licence in India)

  • मूल FSSAI लाइसेंस के लिए शुल्क एक वर्ष के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है.
  • FSSAI राज्य लाइसेंस शुल्क 2000/- से लेकर 5000/- प्रति वर्ष तक है.
  • एफएसएसएआई केंद्रीय लाइसेंस के लिए शुल्क 7500/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है.


मूल FSSAI खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required to obtain Original FSSAI Food License)

  • प्रमोटरों का फोटो पहचान प्रमाण
  • व्यापार संविधान प्रमाणपत्र
  • व्यावसायिक परिसरों के कब्जे का प्रमाण
  • निर्मित या संसाधित खाद्य उत्पादों की सूची
  • बैंक खाता संबंधी जानकारी


FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for FSSAI license)


इसके लिए आवेदक को सीधा https://foodlicensing.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या फिर अपने नजदीकी फूड सेफ्टी ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं.


बेसिक FSSAI फूड लाइसेंस के लिए ऐसे करें आवेदन

  • यदि आप एक खाद्य व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो FSSAI का मूल खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है.
  • सबसे पहले फ़ूड बिजनेस ऑपरेटर्स FSSAI पंजीकरण करें.
  • इसके लिए FosCoS पोर्टल पर फॉर्म A (पंजीकरण के लिए आवेदन) या फॉर्म B (राज्य और केंद्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन) प्राप्त करें.
  • फिर FSSAI पंजीकरण फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भर कर जमा करें. आवेदन भरते समय दस्तावेजों को एफओएस सीओएस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दें.
  • इसके बाद एफएसएसएआई जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेगा और परिसर का निरीक्षण भी कर सकता है. जिसके आधार पर, वे आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर पंजीकरण को या तो स्वीकार या अस्वीकार कर देगा.