Loan Recovery : लोन धारकों से गलत व्यवहार किया तो RBI लेगा एक्शन! बैंकों को circular जारी
HR Breaking News : नई दिल्ली : Bank Loan Recovery : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तमाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि बैंक लोन (Bank Loan) लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने, निजी डाटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकें।
कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को भी तंग करने की घटनाओं को भी रोकें।
न सर्कुलर सभी कॉमर्शियल बैंक, सभी नॉन बैंक financial companies, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सभी प्राइमरी अर्बन cooperative banks पर लागू है।
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बदनामी की घटनाओं को रोकें
खबर के मुताबिक, RBI ने साफ कहा है कि आपत्तिजनक मैसेज भेजने, सोशल मीडिया पर बदनामी करने की घटना को भी बैंक और अन्य संस्थान रोकें। हाल के महीनों में लोन ऐप्स वाले मामलों में recovery agents की मनमानी के ढेरों मामले सामने आए हैं।
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जानिए, नए circular में RBI ने क्या कहा
इस नए सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि नियमों के मुताबिक सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरी (rbi new circular for recovery agent) के लिए कॉल न किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंट्स से नियमों का पालन कराएं।
RBI ने कही ये बात
circular में आरबीआई (RBI) ने कहा कि यह सलाह दी जाती है कि बैंक या संस्थान या उनके Agent किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे।
किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उनके कर्ज वसूली (Bank Loan Recovery) की कोशिशों में मौखिक या शारीरिक कृत्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे। RBI ने साफ कह दिया है कि अगर Customer की तरफ से शिकायत आती है तो इसे हम काफी गंभीरता से लेने वाले हैं।