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NHAI की नई गाईडलाइन, इतने सेकिंड के बाद बिना टोल दिए निकालें गाड़ी

यह खबर उन वाहन चालकों के लिए राहत दे सकती है जो टोल प्लाजा की लंबी लाइन के कारण परेशान रहते हैं. कई बार उन्हें FASTag लगवाने के बाद भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है. आइए नीचे खबर में जानते है नई गाइडलाइन के बारे में।

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HR Breaking News, Digital Desk- यह खबर उन वाहन चालकों के लिए राहत दे सकती है जो टोल प्लाजा की लंबी लाइन के कारण परेशान रहते हैं. कई बार उन्हें FASTag लगवाने के बाद भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसको लेकर अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गाइडलाइन जारी की है जिससे किसी भी वाहन चालक को पीक आवर्स में भी टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा समय के लिए इंतजार न करना पड़े.


इसके साथ ही इस नई गाइडलाइन में टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा दूर तक गाड़ियों की लाइन न लगने को भी सुनिश्चित किया गया है जिससे ट्रैफिक न लगे और गाड़ियां आसानी से निकलती रहें. इसके लिए सभी टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन खींची जाएगी. NHAI ने कहा, यह टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही की एक और भावना पैदा करने के लिए है.

जानें क्या हैं नए टोल प्लाजा नियम-

1- नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर पीक आवर्स में भी प्रत्येक गाड़ियों के लिए 10 सेकेंड से ज्यादा का वेटिंग टाइम नहीं होगा

2- 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर गाड़ियों की लाइन न लगवाकर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक बढ़ने से रोकना होगा.

3- अगर गाड़ियों की 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है तो गाड़ी को बिना टोल का भुगतान किए जाने दिया जाएगा.

4- सभी टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली रेखा खींची जाएगी.

मिनिस्ट्री के मुताबिक FASTag जारी करने के बाद से टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में जबरदस्त कमी आई है. वहीं 100 प्रतिशत फास्टैग लागू करने के बाद ज्यादातर टोल प्लाजा पर कोई वेटिंग टाइन नहीं है. NHAI ने कहा कि अगर किसी कारण व्हीकल के वेटिंग की लाइन 100 मीटर से ज्यादा की होगी तो व्हीकल को बिना टोल का भुगतान किए जाने की अनुमति होगी.

NHAI ने कहा कि इस महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग नया नियम बन गया है और आने-जाने वालों में से ज्यादातर लोग फास्टैग को टोल पेमेंट ऑप्शन को चुन रहे हैं. यह ह्यूमन कॉन्टैक्ट जैसे ड्राइवर और टोल ऑपरेटर्स के कॉन्टैक्ट को भी खत्म कर देता है.