NPS Revised Rules : नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए ताजा अपडेट
HR Breaking News, Digital Desk- नेशनल पेंशन स्कीम के सदस्यों के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने 4 बड़े नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव पेंशनधारकों को राहत देने के लिए किए गए हैं. बता दें कि कर्मचारी वर्ग का बुढ़ापा आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय पेंशन योजना चलाई जा रही है.
एनपीएस टियर-2 अकाउंट होल्डर के लिए सख्ती-
नेशनल पेंशन स्कीम टियर-2 के खाताधारक अब क्रेडिट कार्ड के जरिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने 3 अगस्त से क्रेडिट कार्ड के जरिए योगदान करने पर रोक लगा दी है. पीएफआरडीए ने बीते महीने सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि सभी पीओपी को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से एनपीएस के टियर-2 खाते के भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड स्वीकार करना बंद कर दें. हालांकि, टियर-1 के लिए यह सेवा लागू है.
अक्टूबर से बदलेगा ई-नॉमिनेशन प्रोसेस-
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के ग्राहकों के लिए ई-नामांकन की प्रक्रिया को रिवाइज किया है. नई प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार नोडल कार्यालय के पास एक बार ई-नामांकन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा. यदि नोडल कार्यालय अपने आवंटन के 30 दिनों के भीतर अनुरोध के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करता है तो अनुरोध केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी प्रणाली में स्वीकार किया जाएगा.
एनुटी प्लान के लिए अलग फॉर्म की जरूरी नहीं-
पेंशनधारकों को पेंशन कॉर्पस से बाहर निकलने के लिए एनुटी प्लान के लिए अलग से प्रस्ताव फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. अब एग्जिट फॉर्म को ही बीमा कंपनियां प्रस्ताव फॉर्म मानेंगी. बता दें कि अभी तक पेंशनधारकों को निकासी के समय पेंशन फंड नियामक को संपूर्ण निकास फॉर्म जमा करना होता था. इसके बाद फिर से उन्हें वार्षिकी योजनाओं (एनुटी प्लांस) का चयन करते समय बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित एक विस्तृत प्रस्ताव फॉर्म को भरना होता था. बीते दिनों इस कठिन प्रक्रिया को खत्म कर आसाना बनाया गया है.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की अनुमति-
नेशनल पेंशन स्कीम के पेंशनधारकों को राहत देते हुए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीते दिनों डिजिटल जीवन प्रमाण ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी है. बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण अपनाने की सलाह दी है.