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Toll Pay Rule अब सिर्फ इन वाहनों को देना होगा टोल, नियमों में बड़ा बदलाव

Toll Tax Pay Rule Changed Toll Tax Pay Rule : अगर आप भी मोटर वाहन  चालक (motor vehicle driver) है तो यह खबर आपके लिए है। टोल प्जाजा (toll plaza) के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है जिसके चलते अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों (commercial vehicles) को ही टोल टैक्स (toll tax) देना होगा। आइए नीचे खबर में जानते है टोल टैक्स की नई दर
 
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HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, MPRDC के डीएम एमएच रिजवी ने बताया कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था. लेकिन सरकार के आदेश पर अब कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा.

 


पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को टोल टैक्स में राहत देने का फैसला किया गया था. जिसके बाद नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले माह तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उक्त मार्ग पर बने तीनों टोल ब्लॉक शुरू हो जाएंगे. उल्लेखनीय है कि MPRDC ने तीन माह पूर्व उक्त सड़क पर डामर का कार्य करवाया है। इसकी राशि वसूल करने के लिए टोल वसूलने का निर्णय लिया गया है।

 

उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा
वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से कुछ कैटेगरी भी बनाई गई हैं। इसमें शामिल लोगों को टोल टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। पहले 9 लोगों को इन श्रेणियों में शामिल किया गया था, जबकि अब इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। इनमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर शव ढोने वाले वाहन शामिल हैं, जिन पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।


राज्य के 17 मार्गों पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सभी वाहन, जो आधिकारिक ड्यूटी पर हैं, संसद और विधान सभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के गैर-व्यावसायिक वाहन, ऐसे सभी वाहन जो ड्यूटी पर हैं भारतीय सेना, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक और टेलीग्राफ विभाग के वाहन, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन, बैलगाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी और मान्यता प्राप्त पत्रकार और इसके अलावा यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप आदि। टोल से छूट दी गई है। की जायेगी।

इन 25 कैटेगरी से टैक्स नहीं लगता है
राष्ट्रपति
उपाध्यक्ष
प्रधान मंत्री
मंत्री ,
मध्य प्रदेश मंत्री
 न्यायाधीश-मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ
अधिकारी ,
रक्षा पुलिस
अग्निशमन एम्बुलेंस


विभिन्न मंत्रालयों के सचिव , विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी , राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी , इसके अलावा, वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो हैं राज्य सरकारों ने छूट दी है।