मछली पालन के लिए मिलेगा 3 लाख रुपए का लोन,देखिये
इस योजना के तहत मछली पालक यानि मछली पालन करने वाले किसानों को बैंक ऋण, बीमा आदि अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं.
इसी क्रम में योजना में आवेदन क्रिया शुरू हो गयी है. यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्द आवेदन कर दें. इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 है.
क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? (What Is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana?)
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है, जिस योजना का लक्ष्य मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना है.
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कौन ले सकता है लाभ? (Who Can Take Advantage?)
पीएमएमएसवाई योजना (PMMSY Scheme) के तहत सरकार मछली पालन करने वालों को 3 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जा रहा है.
बता दें कि इस योजना का लाभ मछली बेचने वाले, मछली श्रमिक, मछली पालने वाले, मछली किसान उत्पादक संगठन, मत्स्य सहकारी समितियां, उद्यमी और निजी फर्म, स्वंय सहायता समूह, मत्स्य पालन संघ, मत्स्य विकास निगम और मछली पालन क्षेत्र में काम करने वाले लोग ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन प्रक्रिया (Application process in Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाना होगा. अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, तो आपको आवेदन के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाना होगा.
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जरुरी दस्तावेज़ (Required Documents)
आधार कार्ड (Aadhar Card)
मछली पालन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
मोबाइल नंबर (Mobile Number)
बैंक खाते का विवरण (Bank Details)
आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate)