रिटायर्ड कर्मचारियों की मौज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया, किन्हें मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ
HR Breaking News, Digital Desk- (Allahabad High Court) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को जुलाई के इंक्रीमेंट का लाभ देने का अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस दोनाडी रमेश की बेंच ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 11 अप्रैल, 2023 के आदेश के आधार पर दिया.
कोर्ट के अनुसार, केवल 1 मई, 2023 के बाद 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी ही इस लाभ के पात्र होंगे. इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को न तो इंक्रीमेंट मिलेगा और न ही कोई एरियर दिया जाएगा. इस फैसले से लाखों कर्मचारियों (employees) को फायदा होने की उम्मीद है.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाईकोर्ट (Highcourt) की सिंगल बेंच के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) की मंशा के विपरीत माना, जिसमें 2015 से 2024 तक 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को इंक्रीमेंट (Increment to retired employees) और बकाया देने का निर्देश था. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई, 2023 की कट-ऑफ तिथि तय की है, इसलिए केवल इसके बाद रिटायर कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा.
पुराने पुलिस होमगार्ड कर्मचारियों की याचिका खारिज हो गई. सतीश चंद्र सिंह समेत 11 याचिकाकर्ताओं ने भूतलक्षी प्रभाव (retrospective effect) का हवाला देकर लाभ मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि को ही प्रभावी माना. इसलिए, रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा.
