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Income tax : सरकार ने बढ़ा दी डेडलाइन, अब 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, लेकिन...

Income tax deadline : जो लोग 31 जुलाई तक ITR नहीं भर पाए उनके लिए आज बड़ी खबर आई है, सरकार ने ITR की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है पर साथ में ये शर्त भी रखी है 

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अब इस दिन तक भर सकते हैं ITR

HR Breaking News, New Delhi : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. वहीं अब ये तारीख जा चुकी है. हालांकि लोग अब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए लोगों को एक प्रक्रिया का पालन भी करना होगा. दरअसल, अगर लोगों ने वित्त वर्ष 2022-23 की अपनी कमाई का खुलासा नहीं किया है तो लोग अब लेट फीस देकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए भी लोगों के पास तारीख निर्धारित है.

ITR refund : टैक्सपेयर्स को लगा झटका, अब नहीं मिलेगा रिफंड का पैसा

समय सीमा समाप्त होने के बाद आप कब तक फाइल कर सकते हैं?

31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने वाले टैक्सपेयर्स भी अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ये टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2023 तक अपना रिटर्न जमा कर सकेंगे. हालांकि, ऐसी फाइलिंग पर वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम प्रति वर्ष 5 लाख रुपये से अधिक है, उनको 5000 रुपये तक की लेट फीस लगेगी. इसके अलावा जिन लोगों की 5 लाख रुपये से कम की टैक्सेबल इनकम है, वो 1000 रुपये के जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.

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अगर आय ₹5 लाख सालाना से कम है तो भी आपको आईटीआर क्यों दाखिल करना चाहिए?
अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख प्रति वर्ष से कम है तो आयकर कानून छूट की अनुमति देते हैं. हालांकि, टैक्सपेयर्स को संबंधित धाराओं के तहत छूट का दावा करने के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना होगा. बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख सोमवार 31 जुलाई थी. हालांकि, यदि नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो कोई व्यक्ति 1,000 रुपये की जुर्माना राशि के साथ दिसंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकता है.

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टैक्स स्लैब
वहीं जब भी इनकम टैक्स रिटर्न लेट फीस के साथ दाखिल करें तो ध्यान रखें कि आपको कौनसा टैक्स रिजीम चुनना है. फिलहाल नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है.