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Income Tax : टैक्स का नया स्लैब, इन लोगों को चुकाना होगा 30 प्रतिशत का भारी भरकम टैक्स

केंद्र सरकार की ओर से बजट 2023 पेश कर दिया गया है। इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर अहम ऐलान किया गया है। जिसके तहत ये कहा गया है कि इन लोगों को चुकाना होगा 30 प्रतिशत का भारी भरकम टैक्स। 

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Income Tax : टैक्स का नया स्लैब, इन लोगों को चुकाना होगा 30 प्रतिशत का भारी भरकम टैक्स

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार की ओर से बजट 2023 पेश कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में बजट 2023-24 पेश किया गया है. मोदी सरकार 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट है. वहीं इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर अहम ऐलान किया गया है.

कुछ लोगों को अभी भी इनकम टैक्स का नया ऐलान समझ नहीं आया है, ऐसे में हम यहां आसान भाषा में लोगों को इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि अब लोगों को कितनी इनकम पर 30 फीसदी का टैक्स देना पड़ेगा. वहीं इस बार सरकार की ओर से सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, बजट से पहले लोगों को मोदी सरकार की ओर से इस तरह का कदम उठाने की भनक तक नहीं लगी.

New Tax Regime-


इस बार के बजट के लिए वित्त मंत्री की ओर से बजट भाषण में ऐलान किया गया है कि करदाताओं को राहत देते हुए नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था (New Tax Regime) में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 करने और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के लिए टैक्स स्लैब को बदलने का प्रस्ताव दिया है.

टैक्स में New Tax Regime अब डिफॉल्ट होगी. करदाता पिछले वाले को भी चुन सकते हैं. नए टैक्स सिस्टम में वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या भी कम कर दी है. एक सैलरीड व्यक्ति के पास वर्तमान में Old Tax Regime को चुनने और स्टैंडर्ड टैक्स कटौती और छूट का उपयोग करने का विकल्प है, नहीं तो वह नई टैक्स प्रणाली को चुन सकता है.

Budget 2023-


बजट 2023 में नई आयकर व्यवस्था के तहत मूल छूट की सीमा को वर्तमान में 2.5 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब को बदल दिया गया है. वित्त मंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में 5 इनकम टैक्स स्लैब होंगे.

नई कर व्यवस्था के तहत धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई है. नई आयकर व्यवस्था का चयन करने वाले और 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर लोगों को रीबेट हासिल होगा.

नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार होंगे-


0 से 3 लाख रुपये- 0% टैक्स
3 लाख से 6 लाख रुपये- 5% टैक्स
6 लाख से 9 लाख रुपये- 10% टैक्स
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये- 15% टैक्स
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये- 20% टैक्स
15 लाख रुपये से ऊपर- 30% टैक्स

Tax Regime-


ऐसे में अब जिनकी इनकम सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा है उन लोगों को 30 फीसदी का टैक्स देना होगा. इसके अलावा New Tax Regime डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बन जाती है. हालांकि, व्यक्तियों के पास Old Tax Regime व्यवस्था को जारी रखने का विकल्प होगा. सरकार ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम दर के सरचार्ज को वर्तमान में 37% से घटाकर 25% कर दिया है.