Indian Railways : ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो हो जाए सावधान, जरूरत से ज्यादा सामान लेजाने पर लगेगा जुर्माना
Luggage Rules In Train : भारतीय रेल में रोजाना लोग सफर करते हैं। सफर करते हुए वे अपने समान को भी साथ लेकर जाते हैं। अगर आप भी ट्रेन (Train Rules) में सफर करते हैं तो इस स्थिति में आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए। दरअसल रेलवे विभाग ने ट्रेन में सफर को दौरान समान को लेकर जाने के लिए नियम बनाएं हैं, जिनके बारे में जानकारी होना काफी ज्यादा है।
HR Breaking News (Indian Railway)। जिस तरह एयरलाई में सफर के दौरान लगेज को लेकर नियम बनाएं गए है। ठीक उसी तरह ट्रेन में लगेज (Railway Rule For Luggage) को लेकर भी रूल बनाया गया है।
अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपको लाखों का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में इन नियमों के बारे में जानकारी होनी काफी ज्यादा जरूरी है। खबरा में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
Free सामान को लेकर जाने की इतनी है लिमिट
अब तय किए गए मानकों के मुताबिक भारतीय रेल (Railway Luggage Rule) में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जाया जा सकता है। देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान के वजन पर इससे संबंधि लिमिट सख्ती से लागू किये जाने वाले हैं।
एयरलाइंस की तरह ही ट्रेन के सफर के लिए भी इन नियम (New Rule Of Railway) को पूरी तरह लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। नियम के अनुसार, यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग-अलग होने वाली है।
फर्स्ट क्लास एसी कोच में लेकर जा सकते हैं इतना समान
जैसे कि फर्स्ट क्लास AC कोच (Railway Luggage Rule Like Airlines) में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान लेकर जाने की अनुमति होती है। AC सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट (Luggage Limit In Train) को तय किया गया है। इसके अलावा जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो उनके लिए साथ ले जाने वाले सामान का वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है।
ज्यादा सामान को लेकर रेल विभाग का कहना
फिलहाल, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने को लेकर फैसला लिया है। जिन Railway Station (Oversized Bags Penalty) को चिन्हित किया गया है, उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन को शामिल किया गया है। इसके अलावा लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा भी लिस्ट में शामिल किये गए है।
रेलवे अधिकारियों का ये हैं कहना
रेलवे अधिकारियों का इस संबंध में मानना है कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी रहने वाले हैं, क्योंकि कई बार यात्री बहुत ज्यादा अपने साथ सामान (Electronic Luggage Machine) लेकर चले जाते हैं। इसकी वजह से कोच में बैठने और चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने अतिरिक्त लगेज को सुरक्षा जोखिम करार दिया है।
बैग का वजन ज्यादा होने पर लगेगा जुर्माना
रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह ही अपना सामान को बुक करने की सुविधाओं को शुरू किया जा चुका है। अगर तय लिमिट (Railway Plan) से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस होता है और इससे बोर्डिंग स्पेस में बाधा पड़ती है, तो फिर उन पर जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान बनाया गया है।
रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक, जांच में तय सीमा से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान मिलने पर सामान्य दर से ज्यादा चार्ज होगी। जानकारी (Railway News In Hindi) के लिए बता दें कि यात्रियों को अपने साथ 10 किलो तक का अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होने वाली है। इससे ज्यादा पर लगेज बुक कराना होगा।
लगेज को लेकर बनाएं गए हैं ये नियम
भारतीय रेलवे यात्रियों के सामान को लेकर नियम लागू करने और इसे सुचारू चलाने के लिए स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें को भी लगाया जाने वाला है। रेलवे प्लेटफार्म (Railway Platform Rules) पर एंट्री से पहले ही यात्रियों के बैग का वजन और उसका साइज को चेक कराना होगा।
एक और खास बात ये कि यात्रियों के सामान का सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि उनके ट्रैवल बैग के आकार की भी इस दायरे में रखा जाएगा। ऐसे में ये पूरी तरह से क्लियर है कि अगर बैग का साइज (Bag Size Rules in Railway) जरूरत से ज्यादा बड़ा है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। भले ही वजन लिमिट से कम क्यों न हो। रेलवे ने ये फैसला यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए लिया है।
