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Pension Rules 2025 : अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्सट्रा पेंशन, एज का नियम भी लागू

New Pension Rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। अब सरकार की ओर से कर्मचारियों को एक्स्ट्रा पेंशन (extra pension) का तोहफा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एज का नियम भी लागू कर दिया है। आइये जानते हैं पेंशन से जुड़ा यह बड़ा अपडेट।

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 Pension Rules 2025 : अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्सट्रा पेंशन, एज का नियम भी लागू

HR Breaking News - (Extra Pension Rule)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन को लेकर अब कई नियम बदल दिए हैं। सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए एक्स्ट्रा पेंशन (pension rules update) देने का निर्णय किया है। इस बारे में संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने इस एक्स्ट्रा पेंशन (extra pension rules 2025) के साथ उम्र का नियम भी लागू किया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है।

 

 

रिटायरमेंट के बाद ऐसे मिलेगा फायदा -


किसी केंद्रीय कर्मचारी की रिटायरमेंट होने पर उसे नियमित रूप से पहले के तय नियमों अनुसार पेंशन दी जाती है। अब सरकार एक्स्ट्रा पेंशन (extra pension rule 2025) का लाभ भी देगी लेकिन यह तब मिलेगा जब कर्मचारी की उम्र 80 साल हो जाएगी। जिस महीने में कर्मचारी की उम्र 80 साल होगी, उस माह की 1 तारीख से कर्मचारी को एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी।


भत्ते के रूप में मिलेगा यह लाभ-


हर पांच साल बाद इस एक्स्ट्रा पेंशन (extra pension ka niyam) को अगले एज ग्रुप के अनुसार बढ़ाकर दिया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। रिटायर होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को इस एक्स्ट्रा पेंशन (extra pension rules) का लाभ 80 साल की उम्र के बाद भत्ते के रूप में मिलेगा जो अनुकंपा लाभ  के रूप में जानी जाएगी।


एक्स्ट्रा पेंशन राशि के लिए यह है नियम -


नोटिफिकेशन (new pension notification) के अनुसार 80 से 85 साल की उम्र के पेंशनर्स को उनको पहले से मिल रही बेसिक पेंशन की 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक्स्ट्रा पेंशन (Additional Pension for pensioners) के रूप में मिलेगी। कोई रिटायर कर्मचारी 20 हजार रुपये पेंशन पाता है तो उसे 4 हजार रुपये और एक्स्ट्रा पेंशन (additional pension rules) के रूप में मिलेंगे। इस तरह से कुल पेंशन (pension hike) 24 हजार रुपये महीना हो जाएगी। यह अधिसूचना DoPPW की ओर से जारी की गई है।


हर 5 साल बाद ऐसे बढ़ेगी पेंशन -


जब पेंशनधारक की उम्र  85 साल से अधिक होगी तो उसे 90 साल की आयु तक मूल पेंशन (pension rules for govt pensioners) की 30 प्रतिशत राशि और मिलेगी।  इससे आगे  90 से 95 साल तक की उम्र में यह बेनेफिट 40 प्रतिशत हो जाएगा। 95 से 100 साल के पेंशनर्स को मूल पेंशन की 50 प्रतिशत राशि एक्स्ट्रा पेंशन (Extra Pension rules) के रूप में दी जाएगी। 

इनको मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा -


सबसे ज्यादा फायदा कर्मचारी (new pension rules) को 100 साल की उम्र होते ही मिलेगा। यानी किसी कर्मचारी की उम्र किसी महीने में 100 साल हो जाती है तो उसे उस माह की पहली तारीख से मूल पेंशन (center govt pension rules) की 100 प्रतिशत राशि और एक्स्ट्रा पेंशन में जुड़कर मिलेगी। ऐसे पेंशनर्स सुपर सीनियर पेंशनर्स की कैटेगरी में होंगे। सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्व नियम 49(2-ए) के अनुसार बेसिक पेंशन (basic pension rules) के अलावा इस अतिरिक्त पेंशन का लाभ रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते (compassionate allowance) के रूप में दिया जाएगा।