लोन लेने वालों को RBI ने दी बड़ी राहत, अब ग्राहकों को मिलेगा 5000 रुपये प्रति दिन का हर्जाना
reserve Bank of India : लोन लेने के मामलों में अकसर आप सुनते होंगे कि बैंक का लोन नहीं भरने पर प्रोपर्टी निलाम हो गई, रिवकरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, किश्त बाउंस होने पर पेनल्टी लग रही है, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी है, जब बैंक को ही ग्राहक को प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है।
HR Breaking News (RBI Big Order) : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपभोक्तओं के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई के नए निर्देश पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन सहित सभी उपभोक्ताओं के पक्ष को मजबूत करेंगे। आरबीआई (RBI) के नियम बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने का काम करेंगे।
लोन लेते हुए अगर उपभोक्ता अपनी चल-अचल संपत्ति को गिरवी रखता है। ऐसे में बैंकों की ओर से इस संपत्ति की एवज में लोन दिया जाता है।
होम लोन ग्राहकों के लिए बहुत फायदा देगा नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ी राहत देने की पहल की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया नियम सभी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) पर लागू होगा। इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा और बैंक को गलती करने पर उपभोक्ता को प्रतिदिन 5 हजार रुपये तक का हर्जाना देना होगा।
प्रोपर्टी के कागजात तय समय में लौटाने होंगे
आरबीआई (RBI New Rules) के नए नियम के तहत लोन की रीपेमेंट के 30 दिन के भीतर बैंक या एनबीएफसी (NBFC) को प्रॉपर्टी के कागजात वापस करने होंगे। ऐसा न करने पर हर दिन 5,000 रुपये का जुर्माना बैंकों को भरना होगा। यानी बैंकों को तीस दिन कके भीतर आपके डॉक्यूमेंट लौटाने होंगे। यह अनिवार्य रुप से होगा।
बाकी लोन पर भी लागू हुआ नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) के नए नियम के तहत उन सभी लोन धारकों को इसका लाभ होगा जिन्होंने लोन के बदले में कोई संपत्ति गिरवी रखी है। इसमें पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन सहित सारे लोन अकाउंट आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Update) ने यह भी कहा कि किसी रजिस्ट्री के पास अगर कोई चार्ज लॉज किया गया है, तो उसे भी हटाना होगा।
कब से लागू है नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) की ओर से नए नियम की अधिसूचना जारी हो चुकी है। यह नियम 1 दिसंबर 2023 से प्रभाव में आ गया है, लेकिन बहुत उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, जिसका फायदा बैंक उठा लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि बैंक की ओर से दस्तावेजों देने में देरी होने पर प्रतिदिन 5000 रुपये का हर्जाना संबंधित प्रॉपर्टी मालिक को देना होगा।
कागज गुम होने पर क्या होगा
वहीं, आरबीआई (RBI Loan Update) ने कागज गुम होने को लेकर भी आदेश दिए हैं। आरबीआई (RBI) की ओर से कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता की प्रॉपर्टी के कागज गुम हो जाते हैं तो बैंक को पेपर असली बनवाकर या नकली निकलवाकर देने होंगे। ऐसी स्थिति में बैंक को उपभोक्ता की पूरी मदद करनी होगी।
बढ़ती शिकायतों पर लिया फैसला
आरबीआई (RBI) ने यह फैसला लगातार बढ़ रही ग्राहकों के प्रॉपर्टी के पेपर संबंधि शिकायतों के चलते लिया है। बैंकों की मनमानी पर आरबीआई के रूल से लगाम लगेगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जब लोन का क्लीयर हो ही गया है तो बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन को 30 दिनों के भीतर सभी कागजात लौटा ही देने चाहिए। किसी उपभोक्ता को अपने ही कागज लेने के लिए चक्कर न काटने पड़ें।
