home page

RBI Notification 2023 : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी किया बड़ा अपडेट

RBI Notification 2023 : अगर आपके पास भी कटे-फटे नोट है तो इस खबर को पढ़ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल कटे-फटे नोटों को लेकर आरबीआई ने बड़ा अपडेट दिया है...

 | 

HR Breaking News, Digital Desk- अगर आपके पास भी कोई पुराना या फिर बुरी तरह कटा और फटा नोट है…क्या उन नोटों को लेने से कोई भी दुकानदार मना कर रहा है? तो अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं. क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. आइए जानें इसके बारे में…

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमानुसार, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वह नकली न हों. इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलाव सकते हैं. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं.

खस्ताहाल टुकड़े – टुकड़े और बुरी तरह से चिपके नोटों को लेकर RBI की नई गाइडलाइंस-
RBI की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ऐसे नोट जो बहुत ही खस्ताहाल हों या बुरी तरह से जल गए हों, टुकड़े – टुकड़े हो गए हों अथवा आपस में बुरी तरह से चिपक गए हों, और इस वजह से वे अब सामान्यतया उठाने-रखने लायक न रह गए हों तो बैंक शाखाओं को ऐसे नोटों को बदलने के लिए स्वीकृत नहीं करना चाहिए . ऐसे नोटों को बदलने के लिए लेने के बजाए धारक को सलाह दी जाये कि वह इन नोटों को संबंधित निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत करे, जहां पर इनका अधिनिर्णयन एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा.


गंदे / विरूपित / अपूर्ण नोटों को बदलने के लिए नियम क्या है?


RBI का कहना है कि  कम संख्या में प्रस्तुत किए गए नोट, जहां किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या 20 तक है और जिसका अधिकतम मूल्य  5000 रुपये प्रतिदिन हो, तो बैंक को उसे काउंटर पर निशुल्क बदल कर देना चाहिए .

अधिक संख्या में प्रस्तुत किए गए नोट- जहां किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या 20 है और उनकी 5000 रुपये प्रतिदिन से अधिक हो, तो बैंक रसीद देकर, बाद में मूल्य को जमा करने के लिए नोटों को स्वीकार कर सकते है.

बैंकों में ग्राहक सेवा विषय पर मास्टर परिपत्र (दिनांक 01 जुलाई, 2015 का परिपत्र डीबीआर.सं.एलईजी.बीसी.21/09.07.006/2015-16) के अनुसार स्वीकृत किया गया सेवा प्रभार बैंक वसूल सकते हैं. अगर प्रस्तुत किए गए नोट 50000 रुपये से अधिक है तो, बैंकों से सामान्य सावधानियां बरतने की अपेक्षा की जाती है.

कौन से नोट नहीं बदले जाएंगे-
RBI का कहना है कि अगर आपका नोट नकली नहीं है तो उसे जरूर बदला जा सकता है. पुराने, फटे और नोट आसानी से बदले जा सकते हैं. इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है.

लेकिन जले हुए या बहुत बुरी टुकड़े हो चुके नोट को नहीं बदला जाएगा. अगर बैंक अधिकारी को लगा कि आपने जानबूझकर नोट फाड़ा या काटा है तो वे आपके नोट को बदलने से इंकार कर सकता है.

फटे हुए नोट के कितने पैसे वापस मिलेंगे-
ये इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितने का है और कितना फटा हुआ है. मान लीजिए 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर (सीएम) होने पर पूरा पैसा मिलेगा. लेकिन 44 वर्ग सीएम पर आधा ही मूल्य मिलेगा. इसी तरह 200 रुपये फटे नोट में 78 वर्ग सीएम हिस्सा देने पर पूरा पैसा मिलेगा, मगर 39 वर्ग सीएम पर आधा पैसा मिलेगा.