UP News : उत्तर प्रदेश के इस बैंक का लाइसेंस रद्द, RBI का बड़ा एक्शन, ग्राहकों को इतना पैसा मिलेगा वापस
HR Breaking News (Bank licence cancel) भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों की देखरेख की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगातार बड़े एक्शन लिए जाते हैं। अब एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना कम होने के कारण कार्रवाई की गई है। बैंक का कामकाज बंद कर दिया गया है।
बैंक ने नहीं किया नियमों का पालन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से बताया गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है। बैंक की ओर से कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से बैंक बंद कर दिया गया है। ना तो पैसा जमा हो सकेगा और ना ही पैसा कोई निकाल सकेगा। इससे खाता धारकों पर असर पड़ेगा।
किस बैंक पर की गई कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI News) की ओर से लखनऊ के एचसीबीएल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक की ओर से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का पालन नहीं किया गया। बैंक पर कार्रवाई से ग्राहकों की चिंता सताने लगी है।
इंश्योरेंस का दिया जाएगा कवर
उत्तर प्रदेश में कॉपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने व बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। साथ में कहा गया है कि आगे की कार्रवाई पूरी देखरेख से की जाए और लिक्विडेशन पर हर डिपॉजिटर को ₹500000 तक की अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट हासिल करने का हकदार देखें। आरबीआई की ओर से बैंक के डाता के अनुसार 98.69% जमा कर्ताओं को जमा राशि की पूरी अमाउंट मिल जाएगी। कुल डिपॉजिट में 21.24 करोड रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
ग्राहकों को दी गई सलाह
भारतीय रिजर्व बैंक (India Reserve Bank) की ओर से ग्राहकों को सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए इसका पालन करें। जल्द से जल्द अपने दावे के दस्तावेज दर्ज कर दें।
