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advance salary कर्मचारी 25 लाख रुपए तक ले सकते है एडवांस, मोदी सरकार का तोहफा

केंद्र सरकार के कर्मचारी (karmchari) अगर अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो यह खबर उनके काम की है. मोदी सरकार (modi sarkar) ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन (Home loan) को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस (advance) के इंट्रेस्ट रेट (interest rate) में 80 बेसिस प्वाइंट (basis point) यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है. यह कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए की गई है.
 
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HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, एक तरफ आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है. लगातार बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए पिछले महीने ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्माचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था. अब उन्हें सरकार के एक और फैसले से राहत मिलेगी.

 

केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो यह खबर उनके मतलब की है. मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है. यह कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए की गई है.

7.1 फीसदी पर मिलेगा एडवांस
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में एडवांस के ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, 31 मार्च, 2023 तक अब केंद्र सरकार के कर्माचारी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं. पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी.


25 लाख तक ले सकते हैं एडवांस
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) नियम 2017 के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने के लिए दिया जाने वाला एडवांस साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है. जबकि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज पर होम लोन देते हैं. इस नियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. इसके अलावा मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ले सकते हैं.

 

बैंक का होम लोन भी एडवांस से चुका सकते हैं
घर बनाने या फ्लैट या घर खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को भी केंद्रीय कर्मचारी एडवांस लेकर चुका सकते हैं. यह एडवांस स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों दोनों को मिलेगा. लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार पांच साल की होनी चाहिए. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उसी दिन से एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया हो. बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर HBA Utilization Certificate जमा करना होगा.