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Budget 2023: टैक्‍स पेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, इस बजट में व‍ित्‍त मंत्री करेगी यह ऐलान

Tax Slabs Changes: नए व‍ित्‍तीय वर्ष के बजट को लेकर व‍ित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry)  में जोर-शोर से तैयार‍ियां चल रही हैं. टैक्‍स पेयर्स (tax payers) हर बार की तरह इस बार भी सरकार से काफी उम्‍मीदें लगाए बैठे हैं. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
 
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Budget 2023: टैक्‍स पेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, इस बजट में व‍ित्‍त मंत्री करेगी यह ऐलान

HR Breaking News (ब्यूरो) : लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आख‍िरी पूर्ण बजट होने के कारण इस बार उम्‍मीद है क‍ि सरकार नौकरीपेशा को बड़ी खुशखबरी देगी. सरकार की तरफ से अंत‍िम बार साल 2014 में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया गया था. प‍िछले 9 साल से इसमें क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया गया है.


पक्‍का माना जा रहा टैक्स स्लैब में होना!


ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है क‍ि सरकार 9 साल के अंतराल के बाद बड़ा ऐलान कर सकती है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने दावा क‍िया है क‍ि 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव क‍िया जाएगा.

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हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस बारे में क‍िए गए ई-मेल का जवाब नहीं द‍िया है. रॉयटर्स की र‍िपोर्ट में इस बार आयकर छूट की ल‍िम‍िट को ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये क‍िये जाने की उम्‍मीद की जा रही है. व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से द‍िए गए इस प्रस्‍ताव पर अंत‍िम न‍िर्णय पीएमओ को लेना है.


टैक्‍स फ्री होगी 5 लाख रुपये तक की आय!


आपको बता दें क‍ि फ‍िलहाल आयकर व‍िभाग दो टैक्‍स र‍िजीम, ओल्‍ड और न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के माध्‍यम से टैक्‍स लेता है. ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में चार टैक्‍स स्‍लैब हैं, जबक‍ि न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में सात टैक्‍स स्‍लैब हैं.

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न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में 5 लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है. साथ ही इसमें क‍िसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है. ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में आप अलग-अलग सेक्‍शन के आधार पर कई तरह से टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं.


क‍िसी प्रकार की छूट नहीं


सूत्रों का कहना है सरकार की तरफ से जब न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को लाया गया तो उसमें छूट देने की क‍िसी प्रकार की योजना नहीं थी. अब यद‍ि इसमें टैक्‍स सेव‍िंग का व‍िकल्‍प द‍िया जाता है तो इससे जटिलताएं बढ़ जाएंगी. सरकार ने साल 2020 के बजट में वैकल्पिक तौर पर न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को पेश क‍िया था. जानकारों ने टैक्‍स छूट का दायरा बढ़ाने के साथ ही होम लोन पर आयकर छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की है.