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Karmchari promotion कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विभाग ने जारी किए आदेश, मिलेगी ये सौगात

Employee Update कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमोशन  (promotion)  में आरक्षण को लेकर विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है। जिसके चलते कर्मचारियों को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। आइए जानते हे कर्मचारियों को क्या मिलेगी सौगात
 
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HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली,  देश के लाखों कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल प्रमोशन में आरक्षण (Reservation In promotion) को लेकर विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया। दरअसल पीडब्ल्यूडी (PWD) के लिए पदोन्नति में आरक्षण का मामला काफी समय से देश के विभिन्न न्यायालयों में चर्चा के अधीन है। इसी बीच रेलवे (Railway) ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर नियम और निर्देश तय किए हैं। कर्मचारियों को इसी नियम और निर्देश के तहत प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।


आदेश जारी करते हुए रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (pwbd) के लिए पदोन्नति में आरक्षण का मामला काफी समय से विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मुकदमेबाजी के अधीन था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.09.2021 में “आवेदन” में दिया। ‘सिद्धाराजू बनाम राज्य शासन’ के मामले में ‘स्पष्टीकरण के लिए’ सिविल अपील संख्या 1567/2017 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में दिए गए प्रावधान के अनुसार सरकार को पदोन्नति में आरक्षण पर निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।


वहीँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-स्था.(Res.-II) दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से दिव्यांगजनों को पदों और सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD) द्वारा अधिसूचित उक्त अधिनियम की धारा 2 (r) के तहत परिभाषित किया गया है।

बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि डीओपीटी द्वारा उनके संदर्भ के तहत जारी किए गए निर्देशों को भारतीय रेल के अराजपत्रित पदों पर पीडब्ल्यूबीडी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया जा सकता है, जैसा कि मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DD-IIT दिनांक 04.01.2021 और बोर्ड का पत्र E(NG) II/2017/आरसी-2/1/नीति दिनांक 27.02.2019 में बताया गया है।