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ITR फाइल करने से पहले कर ले काम, वरना बेकार जाएगी सारी मेहनत

 आईटीआर फाइल (ITR File) करने की लास्ट डेट बिल्कुल करीब आती जा रही है। एक्सपर्ट के अनुसार आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित न करने पर इसे वैध नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी आईटीआर भरते है तो उससे पहले ये काम जरूर कर ले वरना आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है।
 
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ITR फाइल करने से पहले कर ले काम, वरना बेकार जाएगी सारी मेहनत

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, आईटीआर फाइल (Filing ITR ) करने की लास्ट डेट ( ITR Filing last Date) 31 जुलाई है और अभी इसके बढ़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं। अगर आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि  इसका सत्यापन (वैरिफिकेशन) किया जाना जरूरी है। 
आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा।

कोई भी करदाता आईटीआर को छह तरीकों से सत्यापित कर सकता है। इसमें पांच तरीके इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब आईटीआर के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है तब इन छह तरीकों से सत्यापन किया जा सकता है। आमतौर पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है। आईए जानते हैं कि किन-किन तरीकों से आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है।


आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा। कोई भी करदाता आईटीआर को छह तरीकों से सत्यापित कर सकता है। इसमें पांच तरीके इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब आईटीआर के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है तब इन छह तरीकों से सत्यापन किया जा सकता है। आमतौर पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है। आईए जानते हैं कि किन-किन तरीकों से आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है।

1- आधार आधारित ओटीपी

आधार आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही आधार और पैन कार्ड भी एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए। आईटीआर सत्यापन के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट के ‘ई-वेरिफाई’पेज पर जाकर ‘मैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करना चाहता हूं’का चयन करें और 'कंटीन्यू’पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक पॉपअप खुलेगा। ‘आई एग्री वेलिडेट माय आधार डिटेल्स’ पर टिक करके ‘जेनरेट आधार ओटीपी’पर क्लिक करें। छह नंबर का ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करके सबमिट कर दें। सफल होने पर आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा। ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वैध रहेगा।


2- हस्ताक्षर किया हुआ आईटीआर-वी भेजें

अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आईटीआर सत्यापित नहीं करा पा रहे हैं तो आप आयकर विभाग को अपने आईटीआर-वी (एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट) की हस्ताक्षर की गई कॉपी भेज सकते हैं। इसे स्पीड पोस्ट या सामान्य पोस्ट से भेजें। कुरियर मान्य नहीं होगा। आईटीआर प्राप्त होने के बाद विभाग आपको मैसेज और ईमेल के जरिए सूचित कर देगा।

3- नेट-बैंकिंग

‘ई-वेरिफाई’ पेज पर ‘थ्रू नेट बैंकिंग’ का चयन करें और ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। अब उस बैंक का चयन करें जिसके जरिए आप आईटीआर वेरिफाई कराना चाहते हैं और ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। स्क्रीन पर डिसक्लेमर के साथ एक पॉपअप आएगा। इसे पढ़कर ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग को लॉगइन करना होगा। ‘ई-वेरिफाई’ विकल्प का चयन करें। ऐसा करके आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब आईटीआर फॉर्म पर जाएं और ई-वेरिफाई पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका आईटीआर सफलतापूर्व वेरिफाई हो जाएगा।


4- बैंक खाते से

इसमें बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जेनरेट करके आईटीआर वेरिफाई करना होगा। ‘ई-वेरिफाई’ पेज पर जाकर ‘थ्रू बैंक अकाउंट’ विकल्प चुनकर ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ईवीसी जारी होगा। इसे दर्ज करके ‘ई-वेरिफीई’ पर क्लिक करें।

5- डीमैट खाता

इसकी प्रक्रिया बैंक खाते से आईटीआर वेरिफाई करने के समान है। ‘ई-वेरिफाई’ पेज पर जाकर ‘थ्रू डीमैट अकाउंट’ विकल्प चुनकर ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जारी होगा। इसे दर्ज करके ‘ई-वेरिफीई’ पर क्लिक करें।

6- बैंक एटीएम

बैंक के एटीएम कार्ड के जरिए भी ईवीसी जारी किया जा सकता है। हालांकि, कुछ सीमित बैंक में ही यह सुविधा उपलब्ध है। अपने बैंक के एटीएम पर जाएं और एटीएम कार्ड स्वाइप करें। एटीएम पिन दर्ज करें और जनरेट ईवीसी फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग का चयन करें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ईवीसी भेजा जाएगा। इस बात का ख्याल रखें कि पैन नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो। ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ ऑप्शन पर जाएं। आईटीआर सलेक्ट करें। इसके बाद ‘आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी’ का चयन करें। ईवीसी कोड को दर्ज करके ‘ई-वेरिफाई’ पर क्लिक करें।