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फ्री में मिल रहा सात लाख का बीमा, मौका न चूकें

EPFO EDLI Scheme: ईपीएफओ (EPFO) अपने कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की योजना चलाती रहती है।  आज हम ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे। ईपीएफओ कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर उनके परिवार को सात लाख रूपये का बीमा देती है। जानें कैसे मिल सकता है इसका लाभ...
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HR Breaking News, New Delhi: ईपीएफओ (EPFO) समय-समय पर कर्मचारियों से  हितों से संबंधित कई तरह की स्कीमें चलाती है। इन स्कीमों का लाभ केवल उन कर्मचारियों को ही मिल पाता है जो ईपीएफओ रजिस्ट्रड हैं।  बता दें कि इन स्कीमों के लिए ईपीएफओ अपने सदस्यों से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेता है।

 

ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली कई स्कीमों में से एक स्कीम है इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई (EDLI) स्कीम। इस स्कीम के जरिए इपीएफओ सदस्यों को बीमा का फायदा मिलता है। 


क्या है यह स्कीम
ईपीएफओ अपने सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को बीमा कवर का फायदा देती है। ईपीएफओ की ईडीएलआई (EDLI) स्कीम के तहत सबस्‍क्राइबर की अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक की इंश्योरेंस की रकम दी जाती है।

अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ का सदस्य है और उसने लगातार 12 महीने नौकरी की है, तो अकाल मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को 7 लाख रुपये के बीमा कवर का फायदा दिया जाएगा। 


यह बीमा कवर उन लोगों को भी मिलता है, जिन्होंने एक साल के अंदर एक से ज्यादा संस्थानों में नौकरी की है। इंश्योरेंस का क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर किया जा सकता है।

ईडीएलआई स्कीम में क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए। आपको बताते चलें कि, कोरोना के कारण मृत्यु होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ मिलता है।


यह बीमा कवर उन लोगों को भी मिलता है, जिन्होंने एक साल के अंदर एक से ज्यादा संस्थानों में नौकरी की है। इंश्योरेंस का क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर किया जा सकता है।

ईडीएलआई स्कीम में क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए। आपको बताते चलें कि, कोरोना के कारण मृत्यु होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ मिलता है।

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कैसे होगा क्लेम

ईपीएफओ सदस्य की अकाल मृत्यु होने पर उसका नॉमिनी या उत्तराधिकारी इस बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकता है। क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक का प्रमाण पत्र और बैंक विवरण देना जरूरी होता है।