Karmchari update कर्मचारियों के काम करने के घंटों में होगी बढ़ोतरी, सैलरी हो जाएगी कम
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीयल रिलेशंस और नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर केंद्र के चार श्रम कोड (New Labour Code) जल्द ही लागू होने की संभावना है. पहले, इसे अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था, हालांकि, श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र और राज्यों दोनों को इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करना पड़ा ताकि उन्हें कानून बनाया जा सके. हाल ही में, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (Labour Minister Bhupendra Yadav) ने विश्वास व्यक्त किया और कहा कि चार कोड जल्द ही लागू हो सकते हैं क्योंकि लगभग 90 फीसदी राज्य पहले ही नियम के ड्राफ्ट के साथ आ चुके हैं.
2019 और 2020 में, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में कंपाइल कर युक्तिसंगत और सरल बनाया गया, अर्थात, मजदूरी पर संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 तैयार हुआ. नए कानून बदलते लेबर मार्केट के रुझान के अनुरूप हैं और साथ ही कानून के ढांचे के भीतर स्वरोजगार और प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता को पूरा करते हैं.
New Labour Code कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करेगा:
चार कोड, यदि लागू हो जाते हैं, तो औद्योगिक घरानों के अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के तरीके में भारी बदलाव आएगा और काम के घंटे, टेक होम सैलरी और कर्मचारियों के अन्य अधिकारों को भी प्रभावित करेगा. उदाहरण के लिए, वेतन संहिता लागू होने के बाद, कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे.
एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि यह टेक-होम सैलरी को प्रभावित करेगा, लेकिन रिटायरमेंट फंड में इजाफा करेगा. इस बदलाव का कुछ इंप्लॉयर विरोध भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे उनकी कर्मचारी लागत में इजाफा हो सकता है.
नई संहिता के अनुसार कर्मचारियों का बेसिक ग्रॉस सैलरी का 50 प्रतिशत होगा. कर्मचारियों की टेक होम सैलरी कम हो जाएगी लेकिन कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के पीएफ योगदान में वृद्धि होगी.
नए कानून के अनुसार, कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वर्तमान 5 के बजाय सप्ताह में 4 दिन काम करने की अनुमति होगी, हालांकि, दैनिक काम के घंटे 9 घंटे से 12 घंटे हो जाएंगे. संहिता के अनुसार 48 घंटे की साप्ताहिक कार्य जरूरी होगा. यदि सप्ताह में 4 दिन लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को 3 दिनों की एक सप्ताह की छुट्टी का आनंद मिलेगा. यदि कोई कर्मचारी सप्ताह की आवश्यकता के 48 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम भुगतान दिया जाएगा.
नए वेतन कोड में कहा गया है कि एक कंपनी को कर्मचारियों को उनके अंतिम कार्य दिवस के दो दिनों के भीतर पूर्ण और अंतिम निपटान का भुगतान करना होगा. वर्तमान में, वेतन और देय राशि का पूरा भुगतान कर्मचारी के अंतिम कार्य दिवस से 45 दिनों से 60 दिनों के बाद किया जाता है. नया कानून कहता है, "जहां एक कर्मचारी को - (i) सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया है; या (ii) छंटनी की गई है या सेवा से इस्तीफा दे दिया है, या प्रतिष्ठान बंद होने के कारण बेरोजगार हो गया है, उसे देय मजदूरी का भुगतान उसके निष्कासन, बर्खास्तगी, छंटनी या, जैसा भी मामला हो, उसके इस्तीफे के दो कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा.