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UPI से गलत खाते में पैसा चले जानें पर आजमाएं ये तरीका, दो दिन में होगा वापिस

UPI Money Transfer : बदलते युग में जहां खाने के समान को खरीदने से लेकर सब कुछ डिजिटल खरीदा जा रहा है, जिसके चलते ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले यूपीआई और नेट बैंकिंग को बढ़ावा मिल रहा है. आज हम आपको अपनी खबर में ये बताने जा रहे है कि अगर UPI से गलत खाते में आपका पैसा चला जाएं तो ऐसे में आप किन टिप्स के जरीए अपना पैसा वापस पा सकते है। पूरी जानकारी के लिए खबर को विस्तार से पढ़े।   
 
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HR Breaking News, Digital Desk-  देश की मोदी सरकार भी ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले यूपीआई और नेट बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है. यूपीआई और नेट बैंकिंग करते समय गलती से अगर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में पैसे चले जाएं तो इसके लिए क्या करना चाहिए. RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर गलती से गलत अकाउंट में वैसे चले जाएं तो 48 घंटे के भीतर पैसे रिफंड ले सकते हैं.

बता दें कि UPI और नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर प्राप्त मैसेज को कभी भी डिलीट न करें. इस मैसेज में PPBL नंबर होता है. पैसे रिफंड लेने के लिए इस नंबर की आपको जरूरत पड़ती है.

क्या है आरबीआई की नई गाइडलाइन-


आरबीआई RBI द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन कहा गया है कि बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर रिफंड करें. अगर बैंक पैसे वापस दिलवाने में मदद नहीं करें तो ऐसे में ग्राहक bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं. अगर गलती से किसी गलत खाते में पैसे चले जाएं, तो इसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में देना होगा. इसमें आपको खाता संख्या, खाता धारक का नाम, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वह अकाउंट नंबर लिखने होंगे.

यूपीआई करते समय न करें जल्दबाजी-


यूपीआई और नेट बैंकिंग करते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. यूपीआई करते समय यह सुनिश्चित करें कि जिसे पैसे भेज रहे हैं, उसका नाम और अकाउंट नंबर सही हो. यूपीआई करते समय क्यूआर कोड के माध्यम से दुकानदार से उनका नाम पूछकर दोनों को मिला लें, जिससे कि सुनिश्चित हो जाएगा कि आप जिसे पैसे भेज रहे हैं वह सही खाता संख्या है या नहीं. नेट बैंकिंग करते समय जल्दीबाजी न करें. नेट बैंकिंग और यूपीआई करने के बाद प्राप्त होने वाले मैसेज को संभाल कर रखें.

ऐसे ले सकते हैं बैंक से रिफंड-


1.गलती से गलत खाते में पैसे चले जाने के बाद सबसे पहले अपने बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवाएं. 2. इसके बाद बैंक में जाएं और वहां अपनी शिकायत दर्ज करें. 3. ब्रांच मैनेजर के नाम एक पत्र लिखें. 4. इस पत्र में वह अकाउंट नंबर लिखे जिसमें पैसे गए हैं और उस अकाउंट नंबर की भी जानकारी दें, जिसमें पैसे भेजने चाहते हों. 5. Transaction reference number, date of transaction, amount, और IFSC code लिखना बहुत जरूरी है.