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Loan: न लें ज्यादा ब्याज दरों पर लोन, अब PPF पर मिल रहा पैसा

Public Provident Fund or PPF: सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund or PPF) इनवेस्टमेंट के खास तरीको में से एक है। क्या आपको पता है इससे आप लोन भी  पा सकते हैं। यदि नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पीपीएफ पर कम ब्याज पर लोन पा सकते हैं। जानें पूरी जानकारी..
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HR Breaking News,(डिजिटल डेस्क):  यदि आपको इन दिनों लोन की सख्त जरूरत है। बैंक से लोन नहीं मिल रहा और प्राइवेट फाइंनेसर ज्यादा ब्याज पर लोन दे रहा है तो बिल्कुल भी मायूस न हों। यदि सार्वजनिक भविष्य निधि (पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ) निवेशक हैं तो कम ब्याज दर पर लोन पा सकते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund or PPF) के माध्यम से निवेश करने के बेस्ट और सुरक्षित तरीकों में से एक है, जो निवेश की गई राशि के बदले लोन भी प्रदान करता है। खाताधारकों के पास अपने खाते में किए गए निवेश के बदले कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन लेने का विकल्प होता है। यह सबसे अधिक टैक्स-फ्रेंड्ली लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्रोडक्ट्स में से भी एक है क्योंकि ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री रहती है। यह धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए भी योग्य है। एक पीपीएफ खाताधारक की लोन के लिए पात्रता पीपीएफ बैलेंस पर आधारित होती है जो उसके खाते में जमा होती है। 

 

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 लोन के लिए एलिजिबिलिटी 


खाते के तीसरे से छठे वित्तीय वर्ष तक लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यदि खाता 2020-2021 में शुरू किया गया था तो 2022-2023 में लोन प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद, व्यक्ति अपने पीपीएफ खाते से बिना लोन लिए जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म लोन होगा, जिसे 36 महीनों के भीतर चुकाना होगा। 

लोन राशि


 लोन के लिए आवेदन करने से एक वर्ष पहले खाते में बैलेंस के 25% तक अधिकतम लोन राशि मिल सकती है। पीपीएप खाते पर दूसरा लोन तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि पहला लोन पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता है। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के अनुसार पीपीएफ आंशिक निकासी नियमों के अनुसार, आप सात साल बाद अपने पीपीएफ खाते में राशि का 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। आप प्रत्येक वर्ष केवल एक आंशिक निकासी कर सकते हैं।

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कैसे होगी आंशिक निकासी 


 निकासी करने के लिए, आपको पीपीएफ पासबुक और बैंक / पोस्ट ऑफिस में एक आवेदन जमा करना होगा। निकाली गई राशि भी टैक्स फ्री रहेगी। यह भी पीपीएफ निकासी नियम 2021 में अपरिवर्तित रहता है।