अब गाड़ियों में लगेगी ऐसी नंबर प्लेट, किसी भी स्टेट में नही रोकेगी पुलिस
नई दिल्लीः भारत सरकार ने बीएच (BH) या कहें तो भारत सीरीज (Bharat Series) के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए पहले एक पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया था और अब इसे नए वाहनों के लिए देशभर में शुरू कर दिया गया है. सरकार ने संसद में एक बयान के जरिए इस बात की जानकारी दी है. इस नंबर प्लेट का ये फायदा होगा कि इसपर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का रजिस्ट्रशन नंबर नहीं होगा और इसकी शुरुआत BH ये होगी. इससे किसी भी राज्य से अपना वाहन अन्य राज्य में ले जोने पर आपको नंबर बदलवाने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है. सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्री, नितिन गडकरी ने संसद में एक लिखित बयान जारी करते हुए कहा कि नए वाहनों के लिए भारत सीरीज को पेश कर दिया गया है.
BH सीरीज नंबर प्लेट में VIP नंबर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और ये नंबर सामान्य नंबर से बिल्कुल अलग होगा. इस नंबर प्लेट पर सबसे पहले मौजूदा वर्ष के अंतिम दो अंक लिखे जाएंगे, फिर BH लिखा होगा और अंत में चार अंकों का नंबर लिखा जाएगा. ये सफेद रंग की प्लेट होगी जिसपर काले रंग से नंबर्स लिखे जाएंगे. BH सीरीज के लिए 10 लाख रुपये तक लागत वाले वाहनों पर 8 प्रतिशत, 10-20 लाख रुपये लागत वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत और 20 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 12 प्रतिशत रोड टैक्स वसूला जाएगा. डीजल वाहनों पर इन्हीं आकड़ों में दो प्रतिशत ज्यादा रोड टैक्स अदा करना होगा, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर ये टैक्स 2 प्रतिशत कम हो जाएगा.
केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्री, नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि अगस्त 2020 में संषोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत सरकार ने इस बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन भेजा था. BH सीरीज रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ देशभर में किसी भी राज्य में शिफ्ट होने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी. ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका ट्रांसफर लगातार होता रहता है. दावा है कि इस सीरीज के जारी होने के बाद वाहन चालकों को बहुत सहूलियत होगी और बिना किसी परेशानी के वो एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट हो सकेंगे. इस बयान में ये भी सामने आया है कि डिफेंस, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामने BH सीरीज स्वैच्छिक रूप से चुनने का विकल्प होगा.
प्राइवेट सेक्टर को भी BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन
सरकारी कर्मचारियों के अलावा केंद्र और राज्य के PUCs के अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जिनके ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों में मौजूद हैं, उन कंपनियों के कर्मचारियों को भी BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन उनके निजी वाहनों के लिए दिया जाएगा. BH सीरीज नंबर चुनने पर आपको दो साल के लिए या दो साल के मल्टिपल नंबर में वाहन का टैक्स चुकाना होगा. 14 साल पूरे हो जाने के बाद मोटर वाहन पर टैक्स सालाना लिया जाएगा और इसकी राशि आधी कर दी जाएगी. कर्नाटक के साथ कई अन्य राज्य कुछ चुनिंदा समूहों के वाहन मालिकों को BH सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से दे रहे हैं. हालांकि फिलहाल सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही BH सीरीज के नंबर राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जा रहे हैं.