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PPF वालों की मौज, टैक्स भी बचेगा और रिटर्न भी जबरदस्त मिलेगा

PPF यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड निवेश का सबसे अच्छा तरीका है। इसके तहत अब निवेश की समय सीमा दोगुनी हो गई है। इससे आपका टैक्स भी बचेगा और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आईये इसे बारिकी से समझते हैं। 
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PPF वालों की मौज, टैक्स भी बचेगा और रिटर्न भी जबरदस्त मिलेगा

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। PPF (पब्लिक प्रॉविडेंट फंड) निवेश का एक ऐसा शानदार ऑप्शन है। इसमें आपको बढ़िया रिटर्न (Return) तो मिलता ही है इसके साथ ही टैक्स में छूट (tax exemption) भी मिलती है। ये E-E-E कैटेगरी में आने वाला निवेश है, यानी निवेश (PPF Investment) , ब्याज (PPF Interest) और मैच्योरिटी (PPF maturity) अमाउंट तीनों पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।  पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निवेश पर आपको शानदार ब्याज के साथ-साथ वार्षिक 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स में छूट रहती है। यही वजह है कि लोग पीपीएफ में निवेश (investment in ppf) को लेकर बेफिक्र होते हैं। परंतु आपको इस निवेश में इससे ज्यादा मुनाफा भी मिल सकता है।  

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PPF अकाउंट में करें 1.5 लाख का निवेश


PPF में निवेशकों को न सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न (assured return) मिलता है, बल्कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C (Section 80C of Income Tax) के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स छूट भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि PPF निवेश की लिमिट (PPF investment limit) खत्म होने के बाद भी इनवेस्टर के पास पैसे बचे रह जाते हैं और उसे निवेश के विकल्प की तलाश रहती है। टैक्स एक्सपर्ट्स (tax experts) के मुताबिक अगर निवेशक शादीशुदा है, तो वो अपनी पत्नी या पति के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसमें अलग से 1.5 लाख रुपये और भी निवेश कर सकते हैं। 

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PPF में निवेश के फायदे Benefits of investing in PPF


टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलेंगे तो PPF निवेश की लिमिट भी दोगुनी हो जाएगी। हालांकि तब भी इनकम टैक्स छूट की सीमा तब भी 1.5 लाख रुपये ही रहेगी। भले ही आपको इनकम टैक्स में छूट 1.5 लाख मिले, लेकिन इसके दूसरे कई फायदे भी है। जैसे कि PPF निवेश की लिमिट दोगुनी (PPF investment limit doubled) होकर 3 लाख रुपये हो जाती है। E-E-E कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक (investor) को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट (ppf Interest and Maturity Amount) पर टैक्स छूट मिलती है. ।

PPF में निवेश है सुरक्षित


इसमें जब भविष्य में आपके पार्टनर का PPF खाता मैच्योर होगा तब आपके पार्टनर के PPF खाते में आपके शुरुआती निवेश (Investment) से होने वाली आय को आपकी आय में साल दर साल जोड़ा जाएगा। इसलिए ये विकल्प शादीशुदा लोगों को PPF खाते में अपना योगदान को दोगुना (double) करने का मौका भी देता है।
ये खासकर उन लोगों के लिए ये बेहतर विकल्प है, जो कम जोखिम उठाना चाहते हैं और वे NPS, म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट लिंक्ड निवेश नहीं करना चाहते हैं जहां जोखिम का खतरा ज्यादा होता है। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत तय की गई है। 


PPF निवेश में इन प्रावधानों का असर नहीं 


इनकम टैक्स के सेक्शन 64 (section 64 of income tax) के तहत आपकी ओर से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी। परंतु PPF के मामले में जो कि EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता।