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RBI ने गोल्ड लोन कंपनी को दिया तगड़ा झटका, 17 लाख का लगाया जुर्माना

बयान में कहा गया है कि कंपनी पर प्रीपेड भुगतान उत्पादों (पीपीआई) को जारी करने और उनके परिचालन के निर्देशों के साथ केवाईसी (KYC) नियमों के उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया गया है।
 
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Manappuram Finance Company News Hindi

मुंबई(HR BREAKING NEWS)। भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मणप्पुरम फाइनेंस पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशानिर्देशों के साथ प्रीपेड भुगतान उत्पादों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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केंद्रीय बैंक (Central bank) ने बयान में कहा कि यह जुर्माना भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून, 2007 की धारा 30 में निहित अधिकारों के तहत लगाया गया है।  बयान में कहा गया है कि कंपनी पर प्रीपेड भुगतान उत्पादों (PPI) को जारी करने और उनके परिचालन के निर्देशों के साथ केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।

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 रिजर्व बैंक ने इस बारे में कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसपर कंपनी के जवाब और सुनवाई का मौका देने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना लगाने का फैसला किया।


अजय सिंह ने फ्लेबो डॉट इन Flebo.in()में निवेश किया


स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह ने निजी हैसियत से स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप फ्लेबो डॉट (Flebo.in) इन में निवेश किया है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। 


फ्लेबो डॉट (Flebo.in) इन स्वास्थ्य जांच संबंधी प्रयोगशालाओं को नमूना संग्रह सेवाएं उपलब्ध कराती है। बयान में कहा गया है कि चिकित्सा जांचघरों (medical laboratories) को घर पर जाकर मरीज का नमूना लेने के लिए अपने एजेंट रखने की जरूरत नहीं होगी।

इससे इन लैब को अपने स्थानीय क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। फ्लेबो डॉट इन में 100 प्रशिक्षित लोग शामिल हैं जो ग्राहकों के घरों में जाकर रक्त और अन्य नमूने एकत्रित करते हैं।