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3 बैंकों पर RBI ने ठोका तगड़ा जुर्माना, कहीं आपका तो नहीं इनमें खाता

बैंकिंग नियमों (Banking Rules) का सही से पालन नहीं करने के कारण RBI अक्सर बैंकों के ऊपर कार्रवाई करते रहता है. सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) को लेकर रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) अधिक सतर्कता बरत रहा है. इस कड़ी में अब रिजर्व बैंक ने एक साथ 3 सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की है.
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3 बैंकों पर RBI ने ठोका तगड़ा जुर्माना, कहीं आपका तो नहीं इनमें खाता

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। बैंकिंग के कुछ प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने के कारण इन सहकारी बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक की गाज गिरी है. इनके ऊपर सेंट्रल बैंक ने 1.50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है. 


इस सहकारी बैंक पर सबसे ज्यादा जुर्माना


रिजर्व बैंक ने सोमवार को अलग-अलग बयानों में बताया कि 03 सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की गई है. सबसे ज्यादा 1.50 लाख रुपये का जुर्माना मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित डॉ अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Dr. Ambedkar Nagarik Sahakari Bank Maryadit) के ऊपर लगा है.

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बैंक एक्सपोजर के प्रावधानों को लेकर शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए कुछ दिशानिर्देशों का सही से पालन नहीं किया था. इसके अलावा बैंक ने केवाईसी से जुड़े प्रावधानों के पालन में भी चूक की थी. इस कारण सेंट्रल बैंक ने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया. 


इन दो बैंकों पर भी लगाया गया जुर्माना


इसी तरह सेंट्रल बैंक ने रावी कॉमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Ravi Commercial Urban Co-operative Bank) के ऊपर 01 लाख रुपये का और मध्य प्रदेश के ही विदिशा स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Nagrik Sahakari Bank Maryadit) के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना  लगाया है.

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रावी कॉमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट से सेंट्रल बैंक को पता चला है कि उसने टर्म डिपॉजिट के ब्याज का भुगतान करने में चूक की है. इसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी की गई. वहीं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित को केवाईसी से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने  पर कार्रवाई का शिकार होना पड़ा है.


पिछले महीने दर्जनों बैंक पर एक्शन


इससे पहले रिजर्व ने पिछले महीने अलग-अलग कार्रवाइयों में दर्जनों सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था. पिछले महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने एक साथ आठ बैंकों के ऊपर कार्रवाई की थी. रिजर्व बैंक ने तब मेहसाना को-ऑपरेटिव बैंक (Warud Urban Co-operative Bank, Warud, Maharashtra), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhindwara, Madhya Pradesh), यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Yavatmal Urban Co-operative Bank, Yavatmal, Maharashtra), छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायुपर (Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Raipur), मध्यप्रदेश के गुना स्थित गढ़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Garha Co-operative Bank Limited, Guna, Madhya Pradesh) और पणजी स्थित गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक  (Goa State Co-operative Bank, Panaji) के ऊपर जुर्माना लगाया था.

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ये 08 सहकारी बैंक भी हुए थे शिकार


इसके बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में फिर से 08 अन्य सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की कार्रवाई की जद में आ गए थे. उस बार तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एम्पलॉइज को-ऑपरेटिव बैंक (Bharat Heavy Electricals Employees' Co-operative Bank), केरल के पल्लकड़ जिले में स्थित दी ओटापल्लम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (The Ottapalam Co-operative Urban Bank Ltd), तेलंगाना के हैदराबाद स्थित दी दारुसल्लम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (The Darussalam Co-operative Urban Bank), आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित दी नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (The Nellore Co-operative Urban Bank Ltd), आंध्र प्रदेश के ही पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (Kakinada Co-operative Town Bank Ltd), केंद्रापारा स्थित दी केंद्रापारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (The Kendrapara Urban Co-operative Bank) और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (National Urban Co-operative Bank Ltd) के ऊपर जुर्माना लगा था.