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रेलवे का बड़ा फैसला, आपकी टिकट पर कोई भी कर सकेगा सफर, जानें क्या है प्रक्रिया

Indian Railway Ticket Transfer: रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक सुविधा शुरू की है। अब अगर कोई चाहे तो अपनी ट्रेन टिकट को दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। यानी अब कोई भी चाहे तो आपके टिकट पर यात्रा कर कर सकता है। चलिए इस बारे में में पूरी जानकारी जानते हैं..

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HR Breaking News, New Delhi: अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ट्रेन से जाने के लिए टिकट बुक कराता है, लेकिन किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को टिकट कैंसिल करनी पड़ती है।

 

जब टिकट कैंसिल की जाती है है तो रेलवे की तरफ से  कैंसिलेशन चार्ज काटकर पैसा  रिफंड यानी वापस किया जाता है। हालांकि इसमें कई तरीके की परेशानियां भी आती हैं। कई बार तो व्यक्ति का नुकसान हो जाता है।

 

इसको देखते हुए रेलवे (Indian Railway) ने अब टिकट कैंसिल न करके किसी दूसरे को ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। यानी अब कोई व्यक्ति किसी की टिकट पर यात्रा कर सकता है।

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कैसा होगा टिकट?


इस काम के लिए यात्रियों को ट्रेन डिपार्चर यानी ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले अपने निकटम आरक्षण कार्यालय में एक लिखित अनुरोध सबमिट करना होगा।  ई-टिकट माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति/पत्नी जैसे परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया जा सकता है।  

इसके लिए उसे ई-आरक्षण पर्ची का एक प्रिंटआउट, एक मूल आईडी कार्ड प्रमाण और उस व्यक्ति के साथ संबंध का प्रमाण देना होगा, जिसे टिकट ट्रांसफर किया जाना है।

वहीं अगर यात्री सरकारी कर्मचारी है और कुछ खास अधिकार रखता है तो ट्रेन डिपार्चर यानी ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सभी अनुरोध केवल एक बार स्वीकृत किए जाएंगे।