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अलग-अलग होती इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख, जानें आपकी ITR भरने की डेडलाइन

ITR Filing Due Date: इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आम तौर पर देखा जाता है इस तारीख से बाद कोई टैक्स पैयर ITR नहीं भर सकता। लेकिन हम आपको बता दें कि हर टैक्स पेयर के लिए अलग-अलग ITR  भरने की तारीख अलग-अलग होती है। जानें इसके बारे में..
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HR Breaking News, New Delhi: इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आम तौर पर देखा जाता है इस तारीख से बाद कोई टैक्स पैयर ITR नहीं भर सकता।  अधिकतर टैक्सपेयर्स(taxpayers) के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, लेकिन कुछ यहां यह ध्यान रखें कि विभिन्न टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल(ITR file) करने की ड्यू डेट अलग-अलग होती है। नीचे सभी प्रकार के टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डिटेल्स दी जा रही है। 
 

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ये हैं टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की डेडलाइन 
 

इंडिविजुल्स और सैलरीड(Individuals and Salaried): रिटर्न फाइलिंग के लिए इंडिविजुअल्स और सैलरीड पर्सन जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें इस महीने के आखिरी यानी 31 जुलाई तक फाइल कर देना है।


एचयूएफ(Hindu Undivided Family): हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई है। जिनके खातों का ऑडिट होना बाकी : कंपनी, किसी फर्म के वर्किंग पार्टनर, प्रोप्रायटरशिप, फर्म इत्यादि जिनके खातों का ऑडिट होना है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2022 है।

सेक्शन 92ई के तहत टैक्सपेयर(Taxpayer under section 92E): किसी वित्त वर्ष में अगर अंतरराष्ट्रीय लेन-देन किया है तो इसके लिए सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट दाखिल करना होता है। ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2022 है।
 
 
 
ITR फाइलिंग से चूके तो क्या होगा?


 यदि आप सेक्शन ITR फाइलिंग से चूक जाते हैं तो 234एफ के तहत 5 हजार रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। हालांकि 5 लाख से कम सालाना टैक्सेबल आय वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जुर्माने की यह राशि 1 हजार रुपये है। लेट फीस के अलावा टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234ए के तहत पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। अगर एडवांस टैक्स ड्यू पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 234बी और सेक्शन 234सी के तहत इंटेरेस्ट पेनाल्टी चुकानी होगी। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है।

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कहां फाइल करें रिटर्न 


टैक्सपेयर्स एसेसमेंट वर्ष 2022-23 का रिटर्न इनकम टैक्स की वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in) पर खुद जाकर फाइल कर सकते हैं। हालांकि अगर टैक्सपेयर्स को कोई दिक्कत होती है तो वे सीए जैसे प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रिटर्न फाइल करने में मदद करते हैं।